रायपुर वॉच

राजधानी के इन इलाकों में रैली, जुलूस व शोभायात्रा के पर लगी रोक, कलेक्टर सौरभ कुमार ने जारी किया आदेश

रायपुर। रायपुर सराफा एसोसिएशन (Raipur Bullion Association) ने पिछले दिनों कलेक्टर सौरभ कुमार से शहर के हृदय स्थल जयस्तंभ चौक (Jaystambh Chowk) , मालवीय रोड (Malviya Road),सदर बाजार (Sadar Bazar) में रैली, जुलूस व शोभायात्रा के लिए लग रहे जाम पर प्रतिबंध लगाने की मांग की थी।

कलेक्टर सौरभ कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर रायपुर सराफा एसोसिएशन की मांग पर मुहर लगा दी और आमापारा से शास्त्री चौक, शारदा चौक से गुरुनानक चौक, जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक व कोतवाली चौक से सत्ती बाजार एवं आजाद चौक तक के क्षेत्र पर किसी प्रकार के रैली, शोभायात्रा, जुलूस एवं अन्य प्रकार के प्रदर्शन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया। रायपुर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हरख मालू ने इसके लिए कलेक्टर सौरभ कुमार का आभार जताया हैं।रायपुर सराफा एसोसिएशन के अध्यक्ष हरख मालू, उपाध्यक्ष पवन अग्रवाल, लक्ष्मीनारायण लाहोटी, प्रहलाद सोनी, सह सचिव अनिल कुचेरिया ने बताया कि जयस्तंभ चौक, मालवीय रोड, सदर बाजार में आए दिन निकलने वाली रैली, जुलूस व शोभायात्रा के कारण जाम की स्थिति निर्मित हो जाती थी।इस कारण सदर बाजार के साथ ही सराफा बाजार में कारोबार करने वाले व्यापारी परेशान रहते थे। इसके साथ ही धरना स्थल में हो रहे प्रदर्शन से बुढ़ातालाब में जाम की स्थिति निर्मित हो जाती थी और पूरा ट्राफिक सिस्टम सराफा बाजार की ओर टायवर्ड हो जाता था, इस कारण भी यहां जाम की स्थिति निर्मित हो जाता था।

इस पर कलेक्टर ने पिछले दिनों बुढ़ातालाब धरना स्थल में 100 लोगो को धरना प्रदर्शन करने की अनुमति दे है, इससे सदर बाजार और सराफा बाजार में आए दिन लगने वाले जाम पर थोड़ा नियंत्रण हुआ हैं। लेकिन जुलूस व शोभायात्रा यात्रा के कारण लग रहे जाम से निजात नहीं मिल पा रही थी।

कलेक्टर सौरभ कुमार (Collector Saurabh Kumar) ने इस पर अब प्रतिबंध लगा दिया हैं। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के मुताबिक जीई रोड में आमापारा से शास्त्री चौक तक,एमजी रोड में शारदा चौक से गुरुनानक चौक तक, मालवीय रोड में जयस्तंभ चौक से कोतवाली चौक व सदर बाजार रोड में कोतवाली चौक से सत्ती बाजार एवं आजाद चौक तक के क्षेत्र पर किसी प्रकार के रैली, शोभायात्रा, जुलूस एवं अन्य प्रकार के प्रदर्शन धारा 144 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित कर दिया हैं।

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