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गृह विभाग ने जारी किया नया पत्र : पदस्थापना स्थल पर प्रचलित आवास किराया भत्ता प्राप्त करने की पात्रता नहीं…

रायपुर। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थ गृह विभाग के कर्मियों को उनके पूर्व पदस्थापना स्थान में आबंटित शासकीय आवास को धारण करने की सुविधा तत्कालीन विभागीय आदेश क्रमांक एफ 6-43/गृह/2001, दिनांक 08/01/2004 द्वारा निरस्त की गई है। राज्य में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थ गृह विभाग के कर्मियों को वर्ष 2012 के पूर्व तक पदस्थापना स्थान पर प्रचलित आवास किराया भत्ता प्राप्त करने की पात्रता थी। इस पात्रता को 25/07/2012 को जारी विभागीय आदेश के द्वारा समाप्त किया जा चुका है। पूर्व में जारी परिपत्रों को लेकर भ्रम की स्थिति दूर करने के लिए गृह विभाग द्वारा 17 मई 2022 को नया पत्र जारी किया है।

गृह विभाग के अधिकारियों ने बताया कि तत्कालीन मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग द्वारा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थ शासकीय सेवकों को उनकी पूर्व पदस्थापना स्थान में आबंटित शासकीय आवास को धारण करने संबंधी परिपत्र क्रमांक एफ 2(ए) 439/93/ब(4)-दो दिनांक 06/04/1994 को जारी किया गया था। छत्तीसगढ़ के बहुत से जिले नक्सलल प्रभावित होने तथा राज्य में शासकीय आवासों की कमी को दृष्टिगत रखते हुए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थ शासकीय सेवकों को उनकी पूर्व पदस्थापना स्थान में आबंटित शासकीय आवास को धारण करने संबंधी सुविधा को विभागीय आदेश क्रमांक एफ 6-43/गृह/2001, दिनांक 08/01/2004 द्वारा निरस्त किया जा चुका है। उन्होंने बताया कि राज्य में वर्ष 2012 के पूर्व तक पदस्थापना स्थान पर प्रचलित आवास किराया भत्ता प्राप्त करने की पात्रता थी जिसे 25/07/2012 को समाप्त किया जा चुका है। पूर्व में जारी परिपत्रों में भ्रम की स्थिति निर्मित होने के कारण विभागीय पत्र क्र. एफ 6-43/2001/आवास/गृह-दो, दिनांक 17-05-2022 जारी कर परिपत्रों के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया गया है, न कि पूर्व सुविधा को समाप्त किया गया है।

अधिकारियों ने बताया कि गृह विभाग द्वारा आबंटित किए जाने वाले आवासों में एक अधिकारी नक्सल क्षेत्र में पदस्थ है, जिसने आवास धारण किया है। पुलिस अधीक्षक, रायपुर द्वारा आबंटित किये जाने वाले आवासों में 35 पुलिसकर्मी नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थ हैं। संचालक, संपदा द्वारा आबंटित किए जाने वाले आवासों में नक्सल प्रभावित क्षेत्र में पदस्था किसी भी शासकीय सेवक द्वारा आवास धारण नहीं किया गया है।

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