(वीरेन्द्र साहू)थाना तिल्दा नेवरा से प्राप्त जानकारी अनुसार 3140-50 98/2022
धारा 4, 6धारा 376, 376 (2) (n). 354, 342, 34 भादवि एवं पॉक्सो एक्ट की दि०घ०स
2/03/2022 के 20:30 बजे
सरपंच दुर्योधन यदु का व्यारा ग्राम मोहगांव, थाना तिल्दा नेवरा
घटनास्थल आरोपीगण -01. महेन्द्र यादव उर्फ राजा पिता परसोत्तम यादव उम्र 21 साल साकिन ग्राम सुन्दरी थाना पलारी जिला बलौदाबाजार छ०ग० थानेश्वर बुधराम राजपूत पिता बुधराम राजपूत उम्र 19 साल साकिन वार्ड क० 27 मोवा सड्डू 02.थाना पंडरी जिला रायपुर छ0ग0 3. युवती उम्र 19 वर्ष हैं
इस प्रकार है कि नाबालिग पीडिता उम्र 17 साल दिनांक 01मार्च को आरोपिया क० 03 और उसके पति थानेश्वर ने जबरन एक कमरे के अंदर ढकेल दिये और दरवाजा बाहर से बन्द कर दिये। कमरें में राजा उर्फ महेन्द्र यादव पहले से बैठा था जो जबरन पीडिता का हाथ बाँह पकडकर खाट में पटक दिया और शरीर में सोकर अश्लील हरकत करने लगा। कुछ देर के बाद आरोपिया और उसके पति थानेश्वर ने दरवाजा खोल दिये कि शाम करीब 07:00 बजे पीड़िता धोवन का गंदा पानी फेकने के लिये घर के पास घुरवा में गई थी, वापस आने के दौरान आरोपी महेन्द्र उर्फ राजा यादव पीछे से आकर पीड़िता के हाथ को पकडकर जबरदस्ती अपनी ओर खीचकर पीड़िता के मुँह में गमछा बांधकर घसीटते हुये सरपंच के ब्यारा में ले जाकर पैरा में पटक दिया और लगातार पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार करता रहा जिसके संबंध में पीड़िता के पिता के द्वारा आवेदन पत्र पेश करने पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया आरोपियों की पतातलाश कर हिरासत में लिया गया। अपराध सबूत पाये जाने पर आरोपीगण को विधिवत् गिरफ्तार कर ज्यूडिशियल रिमांड हेतु न्यायालय प्रस्तुत किया गया है।
उपरोक्त कार्यवाही मोहसिन खान के निर्देशन में उप निरीक्षक विकांत सुरेश कुमार सिंह, महिला सहायक उप निरीक्षक अमिला नाग, म0आर0 प्रज्ञा दादर शर्मा एवं पेट्रोलिंग स्टाफ के द्वारा किया गया है।

