बॉलीवुड अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद ड्रग केस फंसी अभिनेत्री रिया चक्रवर्ती को लंबे समय बाद थोड़ी राहत मिली है। दरअसल, अभिनेता के निधन के बाद ड्रग केस की जांच के चलते एनसीबी ने एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती के अकाउंट फ्रीज कर दिए थे, जिसे अब इस्तेमाल करने की उसे अनुमति निल गई है। दरअसल, एक्ट्रेस ने स्पेशल कोर्ट में उसके बैंक अकाउंट के इस्तेमाल करने और जांच के दौरान जब्त मोबाइल फोन और लैपटॉप लौटाने की मांग की थी।
कोर्ट ने आखिरकार अभिनेत्री की यह मांग मानते हुए रिया को थोड़ी राहत जरूर पहुंचाई है। इसके तहत स्पेशल कोर्ट ने बुधवार को उनके अकाउंट डीफ्रीज करने का आदेश दिया। कोर्ट ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस यानी एडीपीएस एक्ट के तहत रिया को अपने बैंक खातों का इस्तेमाल करने की इजाजत दी। इसके अलावा ने कोर्ट ने उनके मैकबुक प्रो और आईफोन जैसे गैजेट्स भी लौटाने के निर्देश दिए हैं।
रिया चक्रवर्ती – फोटो : सोशल मीडिया
इस सिलसिले में दायर याचिका में रिया ने कहा कि वह पेशे से एक्ट्रेस और मॉडल हैं। उन्होंने बताया था कि एनसीबी ने बिना किसी वजह 16 सितंबर 2020 को उनके बैंक खाते और एफडी को फ्रीज कर दिया था। लेकिन, वह और उसके भाई शौविक इन्हीं बैंक अकाउंट्स से अपना खर्च चलाते हैं। ऐसे में इन अकाउंट्स को डीफ्रीज किया जाए।
रिया चक्रवर्ती – फोटो : सोशल मीडिया
इधर, कोर्ट में जांच एसेंजी का पक्ष रख रहे स्पेशल प्रॉसिक्यूटर अतुल सरपांडे ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि मामले में अभी वित्तीय जांच जारी है, जो अभी तक पूरी नहीं हुई है। सरपांडे ने कहा कि अगर खातों को डीफ्रीज किया जाता है, तो इससे जांच में बाधा आएगी। इन खातो में जमा राशि का ड्रग माफिया और ड्रग से संबंधित व्यवसाय में इस्तेमाल होने की आशंका है।
रिया चक्रवर्ती- शौविक चक्रवर्ती – फोटो : सोशल मीडिया
दोनों पक्ष की दलील सुनने के बाद स्पेशल जज डीबी माने ने कहा कि, ‘जांच अधिकारी के मुताबकि रिया के बैंक खातों और एफडी को फ्रीज करने के लिए एनसीबी की आपत्ति मान्य नहीं है। ऐसे में रिया अपने बैंक खातों और एफडी को सशर्त इस्तेमाल कर सकती हैं।’ शर्त के मुताबिक रिया को एक एफिडेविड देना होगा, जिसके तहत केस की सुनवाई के दौरान या बाद में जरूरत होने पर उसे अपने खातों में जमा राशि की जानकारी जांच अधिकारी को देनी पड़ेगी।
रिया चक्रवर्ती – फोटो : सोशल मीडिया
वहीं, एक अन्य याचिका में रिया ने मांग की थी कि उनके गैजेट जैसे मैकबुक, लैपटॉप और आईफोन भी उन्हें वापस कर दिए जाएं। एनसीबी वकील अतुल सरपांडे ने कहा कि उनके गैजेट सीज कर लेबोरेटरी भेज दिए गए हैं। ऐसे में अब उन्हें वहीं से इसे लेना पड़ेगा। इस पर कोर्ट ने आदेश दिया कि पहचान और वैरीफिकेशन के बाद रिया को गैजेट्स एक लाख रुपये के बॉन्ड पर लौटा दिए जाएं।