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राजधानी में रास गरबा और डांडिया को जिला प्रशासन ने दी इजाजत, करना होगा इन नियमों का पालन

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रायपुर : राजधानी रायपुर में नवरात्रि में रास गरबा, डांडिया और भजन के आयोजन को लेकर रायपुर जिला प्रशासन ने इजाजत दे दी है। रायपुर जिला प्रशासन ने नवरात्रि के पहले दिन रास गरबा, डांडिया और भजन के आयोजन को लेकर आदेश कर दिया है। जारी आदेश के मुताबिक आयोजन स्थल की क्षमता के आधार पर 50 प्रतिशत लोग ही शामिल हो सकेंगे।

नए कार्यक्रम का आयोजन रात्रि 10:00 बजे तक ही होगा। इसके साथ ही आयोजन स्थल पर प्रवेश एवं निकासी द्वार की पृथक व्यवस्था होगी। साथ ही आयोजन में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को वैक्सीन की दोनों डोज लगाना अनिवार्य होगा। जारी आदेश में उच्च ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग वर्जित है।

आयोजन से पूर्व स्थानीय थाना प्रभारी को सूचित करना अनिवार्य होगा। आयोजन के दौरान किसी प्रकार की अव्यवस्था हुई तो आयोजनकर्ता पर दंडात्मक कार्रवाई होगी।

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