जांजगीर-चांपा : अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सक्ती सुश्री रेना ज़मील के निर्देश पर 21 अगस्त को जिला स्तरीय खाद्य एवं औषधि संरक्षण, बीज, उर्वरक, निरीक्षण दल तथा राजस्व विभाग की संयुक्त टीम द्वारा विकासखंड सक्ती के ग्राम जर्वे के मेसर्स किसान खाद भण्डार का निरीक्षण किया गया। उपसंचालक कृषि से जारी प्रेसनोट के अनुसार, विक्रेता द्वारा उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 (3) की धारा एवं कीटनाशी अधिनियम 1968 का उल्लंघन पाये जाने के पर विक्रेता के भण्डार गृह को आगामी आदेश तक सील करने की कार्रवाई गई । इसी प्रकार अनुविभाग स्तरीय दल द्वारा ग्राम जर्वे के मेसर्स रोहित कुमार बरेठ के विक्रय स्थल में पाये गये उर्वरक डीएपी, एमओपी, एसएसपी के विक्रय पर प्रतिबंध लगाया गया एवं मेसर्स गोयल कृषि केन्द्र र्वे के द्वारा अवैध रूप से जैव उर्वरक का विक्रय किया जा रहा था, जिसका जप्ती नामा बनाया गया।
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