रायपुर । अगर आपको जाति प्रमाण पत्र (aste Certificate) बनवाने में दिक्कत आ रही है तो घबराइए नहीं क्योंकि छत्तीसगढ़ शासन ने आपके लिए राहत भरा निर्णय लिया है। इस फैसले के जरिये अब पिछड़ा वर्ग OBC ( Other Backward Class ), अनुसूचित जाति ( Scheduled Caste ), जन जाति ( Scheduled Tribe ) के लोगों को जाति प्रमाण पत्र (सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र) बनवाने की प्रक्रिया को आसान किया गया है। यदि आवेदक के पास अपनी जाति साबित करने के लिए कोई प्रमाण न हो तो ऐसे में ग्राम सभा द्वारा आवेदक के जाति के संबंध में संकल्प पारित करने पर आवेदक को जाति प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाएगा। नगर पंचायत या नगरपालिका परिषद और सामान्य सभा द्वारा की गई उद्घोषणा को जाति और मूल निवासी के संबंध में साक्ष्य के रूप में मान्यता दी गई है।
छत्तीसगढ़ राज्य शासन के सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से राज्य के सभी जिलों के कलेक्टरों को पत्र जारी कर दिया गया है। इस पत्र के माध्यम से निर्देश दिए गए हैं कि छत्तीसगढ़ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (सामान्य प्रास्थिति के प्रमाणीकरण का विनियमन) नियम 2013 के प्रविधानों के तहत जहां जाति को प्रमाणित करने के लिए आवेदक के पास कोई दस्तावेजी प्रमाण उपलब्ध न हो तो ग्राम सभा द्वारा आवेदक की जाति के संबंध में परित संकल्प को मान्य करते हुए जाति प्रमाण पत्र जारी किया जाए।
इसी तरह से नगर पंचायत या नगरपालिका परिषद और सामान्य सभा द्वारा की गई उद्घोषणा को जाति और मूल निवासी के संबंध में साक्ष्य के रूप में मान्य किया गया है। इस साक्ष्य के बाद नियम के मुताबिक सक्षम प्राधिकरी द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी आवेदक को दिया जाएगा।
वहीं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार कलेक्टरों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अधीनस्थ सक्षम प्राधिकारियों को निर्देशित करें कि राज्य शासन द्वारा जाति प्रमाण पत्र जारी करने के सम्बंध में दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन करें और प्रविधानों के अनुसार (सामाजिक प्रास्थिति प्रमाण पत्र) जाति प्रमाण पत्र जारी करें।