क्राइम वॉच

कच्ची महुआ शराब के कारोबार पर हसौद पुलिस की कार्यवाही एक आरोपी पहुंचा सलाखों के पीछे

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दिलहरण चंद्रा/जैजैपुर : हसौद थाना क्षेत्र अंतर्गत चल रहे कच्ची महुआ शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने उच्च अधिकारियों द्वारा निर्देशित किए जाने पर हसौद पुलिस द्वारा 13 जुलाई की दरमियान 7 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब तथा शराब बनाने में प्रयुक्त साधन को जप्त कर मामले में संलिप्त आरोपी युवक को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजने की बड़ी कार्यवाही की गई है। वही मामले के संबंध में हसौद पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार थाना क्षेत्र अंतर्गत विभिन्न गांवो में चल रहे कच्ची महुआ शराब के अवैध कारोबार पर जानकारी प्राप्त कर कार्यवाही हेतु हसौद थाना प्रभारी पुष्पराज साहू की दिशानिर्देश तथा मार्गदर्शन पर हसौद पुलिस द्वारा जगह-जगह मुखबिर की तैनाती की गई है जिसके फल स्वरूप 13 जुलाई को सूचना प्राप्त हुआ कि थाना क्षेत्र अंतर्गत कच्ची महुआ शराब बनाने तथा बेचने में बहुचर्चित ग्राम देवरघटा पर 22 वर्षीय युवक रूमेश आजाद उर्फ बंटी पिता बलराम आजाद हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब बनाकर बिक्री करने के लिए अपने कब्जे में रखा हुआ है। मुखबिर की सूचना पर मामले की गंभीरता को संज्ञान में लेकर हसौद पुलिस द्वारा गवाहों के समक्ष मुखबिर द्वारा बताए गए ठिकाने पर दबिश देकर छापेमारी कार्यवाही की गई। छापेमारी कार्यवाही के दौरान उक्त आरोपी युवक के कब्जे से 5 लीटर क्षमता वाले एक पीले रंग की जरकिन में 5 लीटर तथा 2 लीटर की सफेद रंग की बोतल में 2 लीटर कुल 07 लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब जिसकी अनुमानित कीमत 1200 रु. तथा शराब बनाने में प्रयुक्त सामग्री जिसकी अनुमानित कीमत 1000 रु. है बरामद हुआ जिसे गवाहों के समक्ष जब्ती पत्रक में जप्त कर उक्त आरोपी युवक के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी एक्ट की अधिनियम की धारा 34(2) का अपराध पंजीबद्ध कर विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक पुष्पराज साहू, सउनि अमृत भार्गव आर. राजू खूटे, लीलाराम साहू, अजय बंजारे, महेश मधुकर, मिरीश साह, यादराम चन्द्रा का विशेष योगदान रहा है।

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