- तहसील कार्यालय भवन का शीघ्र मरम्मत कराने के दिए निर्देश
सन्नी खान/बालोद : कलेक्टर जनमेजय महोबे आज डौण्डीलोहारा के तहसील कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कार्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। उन्होंने तहसील कार्यालय भवन का भी निरीक्षण किया और भवन का शीघ्र मरम्मत किए जाने हेतु लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन अभियंता और विद्युत यांत्रिकी विभाग के अनुविभागीय अधिकारी को निर्देश दिए। कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) और तहसीलदार के न्यायालय में दर्ज राजस्व प्रकरणों के निराकरण की जानकारी ली और निर्देशित किया कि लंबित राजस्व प्रकरणों का शतप्रतिशत निपटारा 45 दिवस के भीतर करें। उन्होंने कहा कि सभी राजस्व प्रकरणों को आॅनलाईन दर्ज करें और समय सीमा के भीतर शतप्रतिशत प्रकरणों का निराकरण करें। कलेक्टर ने कहा कि जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र तथा आमदनी प्रमाण पत्र आवेदकों को समय पर प्राप्त हो, इस कार्य को प्राथमिकता से करें। उन्होंने लोक सेवा केन्द्र में प्राप्त आवेदनों का भी निर्धारित समय पर निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर ने वहाॅ रिकार्ड रूम का अवलोकन किया और रिकार्ड व्यवस्थित रखने के निर्देश दिए। उन्होंने तहसील कार्यालय तथा परिसर को स्वच्छ रखने तथा कोविड-19 के गाईडलाईन का पालन करते हुए कार्यालय संचालन के निर्देश दिए। कलेक्टर ने कहा कि वे तहसील कार्यालय का निरीक्षण करने पुनः आएंगे। इस अवसर पर एस.डी.एम. श्री ऋषिकेश तिवारी, तहसीलदार श्री आर.आर.दुबे मौजूद थे।
कलेक्टर ने किया जिला कोविड-19 अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण
कलेक्टर जनमेजय महोबे आज यहाॅ जिला कोविड-19 अस्पताल का आकस्मिक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने वहाॅ भर्ती मरीजों, उपलब्ध दवाईयों आदि की जानकारी ली। कलेक्टर ने जिला कोविड-19 अस्पताल में आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित रखने हेतु आवश्यक दिशानिर्देश दिए। इस अवसर पर सिविल सर्जन डाॅ. एस.एस.देवदास, डाॅ. देवेन्द्र साहू, डाॅ. वर्मा आदि मौजूद थे।
जिले में स्थित सभी प्रकार के कोचिंग, ट्यूशन सेंटर्स को शर्तों के अधीन खोलने की अनुमति
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर कहा है कि वर्तमान में जिले में कोरोना पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार कमी हो रही है, जिसे दृष्टिगत रखते हुए जिले में स्थित सभी प्रकार के कोचिंग, ट्यूशन सेंटर्स को खोलने की अनुमति निम्न शर्तों के अधीन दी गई है:- कोचिंग, ट्यूशन सेंटर्स में आने वाले सभी विद्यार्थी और कर्मचारियों को मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कोचिंग, ट्यूशन सेंटर्स में सेनिटाईजर डिस्पेन्सर एवं थर्मल स्क्रीनिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य होगा। कोचिंग, ट्यूशन सेंटर्स में केवल अलक्षण (बिना लक्षण) वाले व्यक्तियों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। विद्यार्थियों की बैठक व्यवस्था के बीच पर्याप्त दूरी रखी जाए और कोविड-19 प्रोटोकाॅल नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। उल्लंघन की स्थिति में कोचिंग, ट्यूशन सेंटर्स को बंद किया जाएगा। कोचिंग, ट्यूशन सेंटर्स रात्रि आठ बजे तक संचालित करने की अनुमति होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगी।