तापस सन्याल/ भिलाईनगर : प्रबंधक हित चिंतक सहकारी समिति मर्या., सेक्टर 1, भिलाई को छत्तीसगढ़ नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 174 की उपधारा (1) के अंतर्गत समय सीमा में बकाया राशि 772313.00 (7 लाख 72 हजार 313 रुपए) जमा करने नोटिस दिया गया था! नोटिस के बाद भी बकाया राशि जमा नहीं करने पर कुर्की वारंट जारी किया गया! कुर्की वारंट जारी होते ही प्रबंधक ने आज अपना पूरा बकाया राशि जमा करने के लिए सहायक राजस्व अधिकारी परमेश्वर चंद्राकर को चेक सौंपा है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 1999 से प्रबंधन का संपत्तिकर बकाया था जिसे आज जमा किया! इसके साथ ही इस वित्तीय वर्ष 2020-21 का संपत्तिकर भी प्रबंधन ने जमा करने के लिए चेक दिया है!
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