मनोज शर्मा/ बिलासपुर। अरपा को पुन: मुलरूप मे लाने हेतु अरपा अर्पण महाअभियान कटीबद्ध है इसी कड़ी मे आज उच्च न्यायालय द्वारा मॉ अरपा मे हो रहे रेत उत्खनन पर रोक लगाने प्रशासन को निर्देश प्रदान किये है। ज्ञात हो की आज बिलासपुर शहर का जलस्तर पिछले 30 वर्षों मे अगर हम देंखे तो 30 गुना निचे चला गया है । कारण यह है की नदी मे लगभग 10-20 फिट तक की रेत निकाली जा चुकी है जिससे नदी मे जल संधारण की क्षमता कम होते जा रही है। वर्षा ऋतु मे भरपूर बारीश होने के बाद व नदी के पाटों पाट बहने के बाद भी जल स्तर उपर नही आ पाता है पानी तेज़ी से बहकर शहर से बाहर चली जाती है। मात्र रेत ही है जो अधिक समय तक जल को नदी मे आगे बहने मे रूकावट पैदा करती है या नदी के जल संधारण की क्षमता बढ़ाती है जिससे पानी अधीक समय तक रहता है और जलस्तर को रीचार्ज करता है। माननीय उच्च न्यायालय ने अरपा अर्पण महाअभियान के जनहित याचिका को प्राथमिकता देते हुये अंतरिम आदेश प्रदान किया है अगली सुनवाई 13 अप्रेल को होगी, यह अंतरिम आदेश यह प्रदर्शित करता है की यह जीत आम जनता की जीत है अब आम जनता को अवैध उत्खनन के लिये स्वंय से आगे आना होगा क्योंकि अरपा हमारी मॉ है आज उन्हे हमारी ज़रूरत है वक़्त है अपने हिस्से की जिम्मेदारी निभाने की।
अरपा अर्पण महाअभियान : उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका को दिया प्राथमिकता… अगली सुनवाई 13 अप्रेल को
