- राज्य सूचना आयोग ने इस मामले में सहायक खनिज अधिकारी पर 1 लाख 45 हजार रुपए का लगाया अर्थदंड
- सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा मांगी गई 13 मामलों में जानकारी नहीं देने पर राज्य सूचना आयोग का आदेश
आफताब आलम/ बलरामपुर : बलरामपुर जिले के . सहायक खनिज अधिकारी सेे सूचना के अधिकार के तहत जानकारी मांगी गई थी जानकारी न देना महंगा पड़ा। आरटीआई कार्यकर्ता ने प्रथम अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील की लेकिन इसे भी सहायक खनिज अधिकारी द्वारा नजरअंदाज किया गया। अंत में राज्य सूचना आयोग के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। इस पर सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयोग ने सहायक खनिज अधिकारी पर 1 लाख 45 हजार रुपए का अर्थदंड लगाया है। जन सूचना अधिकारी कार्यालय सहायक खनिज अधिकारी बलरामपुर के समक्ष आरटीआई कार्यकर्ता डीके सोनी द्वारा कुल 13 आवेदन सूचना के अधिकार के तहत प्रस्तुत किए गए थे। इसमें बलरामपुर जिले के अंतर्गत रेत खदानों के आवंटन के संबंध में अलग-अलग बिंदुओं पर जानकारी मांगी गई थी। इसके अलावा धनवार खनिज नाका में इंद्राज होने वाले खनिजों के रजिस्टर, ग्राम पंचायत भोदना शंकरगढ़ में अवैध तरीके से हॉस्टल, स्कूल के बगल में संचालित क्रशर की भी जानकारी मांगी गई थी। लेकिन उक्त जानकारियां जन सूचना अधिकारी खनिज विभाग द्वारा समय-सीमा में नहीं दी गई। इस पर डीके सोनी द्वारा प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के बाद भी जन सूचना अधिकारी द्वारा जानकारी प्रदान नहीं की गई। फिर आरटीआई कार्यकर्ता ने राज्य सूचना आयोग के समक्ष 13 द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई।इस पर सुनवाई करते हुए राज्य सूचना आयोग ने अलग-अलग 13 प्रकरणों में कुल 1 लाख 45 हजार रुपए का अर्थदंड जन सूचना अधिकारी कुमार मंडावी सहायक खनिज अधिकारी के विरुद्ध अधिरोपित किया गया है। साथ ही कर्तव्यों के निर्वहन में शिथिलता बरतने के लिए अधिनियम की धारा 20(2) के तहत अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए विभाग प्रमुख, संचालक, भौमिकी एवं खनिकर्म, छत्तीसगढ़ इंद्रावती भवन नवा रायपुर अटल नगर जिला रायपुर को अनुशंसा करने हेतु पत्र लिखा गया है।
सहायक खनिज अधिकारी के वेतन से होगी वसूली
अधिरोपित अर्थदंड राशि की वसूली जन सूचना अधिकारी कुमार मंडावी के वेतन से कर शासन के कोष में जमा करने का आदेश पारित किया गया है।