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मायके गई पत्नी से पति ने कॉल कर कहा- तलाक..तलाक..तलाक, पढ़ें- ट्रिपल तलाक पीड़िता की दर्दनाक कहानी

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जशपुर. छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले में ट्रिपल तलाक मामले में एफआईआर दर्ज की गई है. मुस्लिम महिला न्याय की आस में पुलिस की कार्रवाई का इंतजार कर रही है. पुलिस से की गई शिकायत के मुताबिक जशपुर की रहने वाली मुस्लिम महिला का साल 2005 में झारखंड के लातेहार के रहने वाले इलताफ आलम से विवाह हुआ था. शादी के इतने साल बाद भी बच्चा पैदा नहीं होने से ससुराल वाले महिला से नाराज थे. बच्चा पैदा न होने की वजह से ससुराल वाले महिला को ही जिम्मेदार ठहरा रहे थे.

महिला द्वारा 10 मई 2022 को जशपुर के कुनकुरी पुलिस थाने में ट्रिपल तलाक की शिकायत दर्ज कराई गई, जिसको आधार कर पुलिस ने एफआईआर की है. महिला ने बताया कि बच्चा पैदा नहीं होने के कारण उसके ससुर इश्तियाक आलम उसे ताने देते थे. साथ ही पति पर दूसरी शादी का दबाव भी बनाते थे. ये सब कई साल तक चला. इस दौरान मैंने बच्चा गोद लेने की इच्छा जताई, लेकिन ससुराल वालों का कहना था कि वंश बढ़ाने के लिए गोद लिया बच्चा काम नहीं आएगा. इस बात को लेकर आए दिन ताना सुनना पड़ता था.

व्यवसाय के नाम पर छोड़ा मायके
महिला ने पुलिस को बताया कि झारखंड में ही घर से दूर नया व्यवसाय शुरू करने की बात कहकर 3 अक्टूबर 2021 को पति इलताफ आलम ने उसे जशपुर मायके में छोड़ दिया. इसके बाद 19 अक्टूबर 2021 को उसे फोन किया. कॉल पर बातचीत के दौरान उसने कहा कि मैं तुम्हें तलाक देता हूं. तलाक..तलाक…तलाक. इस बात को मैंने मजाक में लिया. इसके बाद दिसंबर 2021 में मैं अपने ससुराल बालूमात लातेहार गई. वहां ससुराल वाले मेरे साथ बातचीत नहीं किए. कुछ देर बाद मुझे पता चला कि मेरे पति ने झांसी की रहने वाली एक दूसरी लड़की से शादी कर ली है. इसके बाद मैं भाई को बुलाकर मायके आ गई. कई बार पति से बातचीत करने की कोशिश की. उसने कहा कि मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है. इसके बाद अब शिकायत की हूं.

महिला की शिकायत पर पुलिस ने लातेहार झारखंड निवासी महिला के पति इलताफ आलम और ससुर इश्तियाक आलम के खिलाफ जुर्म दर्ज कर लिया है. आरोपियों के खिलाफ मुस्लिम महिला (विवाह पर अधिकारों की सुरक्षा) अधिनियम 2019 की धारा 4 के तहत हुई कारवाई की गई है. कुनकुरी पुलिस मामले की जांच कर रही है

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