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छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में फिजिकल पर रोक, जानिये कब से कब तक

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बिलासपुर। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर चिंता बढ़ा दी है। कई जिलों में नाइट कर्फ्यू समेत कई पाबंदिया भी लगा दी गई है। वहीँ संक्रमण का साया एक बार फिर हाईकोर्ट और निचली अदालतों में होने वाली सुनवाई पर पड़ा है। अब छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में वर्चुअल हियरिंग के लिए आदेश जारी किया है। यह आदेश 11 जनवरी से 31 जनवरी तक के लिए किया गया है।

बता दें कि छत्तीसगढ़ में शुक्रवार को 2828 नए कोरोना केस मिले हैं। वहीं 3 मरीजों की मौत हुई है। वहीं प्रदेश में 9684 एक्टिव केस हैं। छत्तीसगढ़ शासन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग राज्य कन्ट्रोल एन्ड कमांड सेंटर ने कोरोना बुलेटिन जारी किया है। प्रदेश की औसत पॉजिटिविटी दर 6.32 प्रतिशत है।

 

देखें आदेश 

 

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