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नए साल से GST नियमों होंगे बड़े बदलाव..कपड़े और जूते खरीदना भी हो जाएगा महंगा

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नई दिल्ली। नए साल से कई बड़े बदलाव हो सकते हैं। इसी कड़ी में वस्तु एवं सेवा कर (GST) नियमों में एक जनवरी, 2022 से कई बदलाव हो रहे हैं। इसके साथ ही कपड़े और जूते पहनने के साथ ऑनलाइन ऑटो रिक्शा का सफर महंगा हो जाएगा। दरअसल, जीएसटी प्रणाली में कर दर और प्रक्रिया से संबंधित बदलावों का सीधा असर आम लोगों पर पड़ेगा। इन बदलावों के तहत ई-कॉमर्स सेवा प्रदाताओं पर परिवहन और रेस्टोरेंट्स क्षेत्र में दी जाने वाली सेवाओं पर कर का भुगतान करना होगा।यह बदलाव कपड़ा और फुटवियर क्षेत्र के शुल्क ढांचों पर भी लागू होगा। इसके तहत सभी प्रकार के फुटवियर पर 12 फीसदी जीएसटी का भुगतान करना होगा। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि फुटवियर की कीमत कितनी है। यानी अब 100 रुपये के जूते खरीदने पर भी 12 फीसदी टैक्स देना होगा। पहले 1,000 रुपये से कम के फुटवियर पर 5 फीसदी टैक्स लगता था।वहीं, खादी को छोड़कर सभी कपड़ा उत्पादों पर भी 5 फीसदी के बजाय 12 फीसदी जीएसटी लगेगा। जीएसटी परिषद ने सिलाई में इस्तेमाल होने वाले धारों के कई प्रकार पर भी कर बढ़ाने का फैसला किया है। इससे बने-बनाए (रेडीमेड) कपड़ों के साथ सिलाकर कपड़े पहनना महंगा हो जाएगा।

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