कमलेश लव्हात्रे/बिलासपुर : छत्तीसगढ़ में सिविल जज नियुक्ति को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य और लोक सेवा आयोग को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता खुशबू जैन की तरफ से अधिवक्ता रोहित शर्मा ने न्यायमूर्ति पी सैम कोशी की एकल खंडपीठ में बहस की. याचिका में समान अकं प्राप्त करने पर किस नियम के तहत नियुक्ति दी जानी चाहिए, यह प्रश्न उठाया गया है. इस मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश पी सैम कोशी की खंडपीठ ने उत्तरवादि को जवाब पेश करने निर्देशित किया है. साथ ही कोर्ट ने उत्तरवादी क्रमांक 14 के पक्ष मे नियुक्ति आदेश जारी करने पर आगामी तिथि तक रोक लगा दी है.
उच्च न्यायालय में सिविल जज की नियुक्ति पर आगामी आदेश तक लगाई रोक

