- शीतला पारावार्ड में 01 नगरपंचायत नरहरपुर वार्ड क्रमांक 04 में 02 ब्यक्तियों तथा ग्राम गोविंदपुर में 02 ब्यक्तियों के नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण कलेक्टर चन्दन कुमार द्वारा कन्टेमेंट ज़ोन घोषित किया गया
अक्कू रिजवी/कांकेर : कांकेर भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशानुसार जिला उत्तर बस्तर कांकेर के नगरीय निकाय कांकेर अंतर्गत शीतला पारा वार्ड में 01 ब्यक्ति एवं नगरपंचायत नरहरपुर के वार्ड क्रमांक 04 में 02 ब्यक्तियों तथा ग्राम गोविंदपुर में 02 ब्यक्तियों के नोवल कोरोना वायरस से संक्रमित पाये जाने के कारण कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री चन्दन कुमार द्वारा कोरोना संक्रमितों के घरों को पृथक-पृथक चिन्हांकित करते हुए 100 मीटर की परिधि को माइक्रो कन्टेमेंट ज़ोन घोषित किया गया है।माइक्रो कन्टेमेंट ज़ोन में प्रवेश एवं निकास हेतु केवल एक द्वार होगा, जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी फिजिकल डिस्टेसिंग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी व आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी ब्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे । माइक्रो कन्टेमेंट ज़ोन अन्तर्गत सभी दुकानें एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। प्रभारी अधिकारी द्वारा घर पहुंच सेवा के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जावेगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन की अनुमति इन्सीडेंट कमांडर द्वारा दी जावेगी। माइक्रो कन्टेमेंट ज़ोन में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी एवं कृषि कार्य को छोड़कर अन्य किसी भी कारण से माइक्रो कन्टेमेंट ज़ोन, मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा, केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कांकेर व खंड चिकित्सा अधिकारी के परामर्श, अनुमति से इन्सीडेंट कमांडर द्वारा पास ज़ारी किया जायेगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न ब्यक्ति फिजिकल डिस्टेसिंग तथा सेनेटाईजेशन सुनिश्चित करते हुए माइक्रो कन्टेमेंट ज़ोन में प्रवेश कर सकेंगे, अन्य किसी भी ब्यक्ति को माइक्रो कन्टेमेंट ज़ोन के नियमों का कड़ाई से पालन कराने का उत्तरदायित्व संबंधित थाना प्रभारी का होगा। स्वास्थ्य विभाग के मानकों के अनुरूप व्यवस्था हेतु पुलिस पेट्रोलिंग सुनिश्चित की जावेगी। स्वास्थ्य विभाग के निर्देशानुसार मुख्यचिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में आवश्यक सर्विलांस , कांटेक्ट ट्रेसिंग एवं सेम्पल जांच आदि की कार्रवाई की जावेगी।

