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SC ने खारिज की नदियों में बहते शवों से जुड़ी याचिका, HC जाने का दिया निर्देश

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नई दिल्ली : कोरोना की दूसरी लहर के दौरान यूपी, बिहार की नदियों में मिले शवों से जुड़ी एक याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट से इन मामलों की जांच के लिए विशेष जांच दल (एसआईटी) गठित करने की मांग की गई थी. इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया. उच्चतम न्यायालय ने याचिकाकर्ता को हाईकोर्ट में अपील करने को कहा है. बता दें कि उत्तर प्रदेश के गाजीपुर व उन्नाव जिलों और बिहार के बक्सर जिले में गंगा नदी में शव बहते मिले थे. याचिका में इन लोगों की मौत का कारण जानने के लिए राज्य सरकारों को निर्देश देने का आग्रह शीर्ष अदालत से किया गया था.

याचिका में पोस्टमार्टम का निर्देश देने की थी गुजारिश

सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया था कि राज्य सरकारों को इन शवों का पोस्टमार्टम करने का निर्देश दिया जाना चाहिए. आगे दावा किया गया कि अगर गंगा नदी में मिले शव कोरोना संक्रमितों के हैं तो इससे लोगों में संक्रमण फैलने का खतरा है, क्योंकि कई शहरों के लिए गंगा नदी का पानी पेयजल का साधन है. उत्तर प्रदेश में मई महीने में गंगा नदी में शवों के मिलने के मामले सामने आए थे. गाजीपुर में तो हालात ऐसे हो गए थे कि लाशों को केमिकल डालकर डिकंपोज करना पड़ रहा था. तब भी अंदेशा जताया गया था कि ऐसे नदी में बहते शवों से कोरोना और विकराल रूप ले सकता है.

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