SCHOOL PRINCIPAL NEW RULE: Principals Must Now Teach Two Periods Daily!
स्कूल शिक्षा विभाग ने सभी शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों के प्राचार्यों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। नई व्यवस्था के अनुसार अब प्राचार्यों को प्रशासनिक और वित्तीय कामों के साथ जरूरत के अनुसार रोज कम से कम 2 पीरियड पढ़ाना भी होगा। विभाग का कहना है कि इससे प्राचार्यों की पढ़ाई में सीधी भागीदारी बढ़ेगी और विद्यार्थियों की शिक्षा व्यवस्था बेहतर होगी।
नई गाइडलाइन में विद्यालय भवन के उपयोग को लेकर भी स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। विद्यालय भवन के ड्राइंग और डिजाइन के अनुसार प्राचार्य, लिपिक तथा अन्य स्टाफ को उनके लिए निर्धारित कक्षों में ही बैठना होगा। अध्यापन के लिए निर्धारित कक्षों का उपयोग प्राचार्य, लिपिक या अन्य स्टाफ के बैठने के लिए नहीं किया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिन कक्षों का निर्माण विद्यार्थियों के अध्ययन-अध्यापन के लिए किया गया है, उनका उपयोग उसी उद्देश्य के लिए किया जाना चाहिए।
बड़े कक्षों का उपयोग भी अध्यापन के लिए
गाइडलाइन में विद्यालयों में उपलब्ध बड़े कक्षों के उपयोग को लेकर भी दिशा-निर्देश दिए गए हैं। ऐसे बड़े कक्षों का उपयोग छात्र-छात्राओं के अध्ययन-अध्यापन के लिए ही किया जाएगा। इन कक्षों को कार्यालयीन कार्यों या स्टाफ के बैठने के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा।
विभाग का उद्देश्य विद्यालयों में उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम और बेहतर उपयोग सुनिश्चित करना है, ताकि विद्यार्थियों को पढ़ाई के लिए पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो सके और स्कूलों में शैक्षणिक गतिविधियां व्यवस्थित तरीके से संचालित हों।
स्कूल शिक्षा विभाग ने इन निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए सभी संभागीय संयुक्त संचालकों, शिक्षा संभाग छत्तीसगढ़ और सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया है। संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्र के शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकंडरी स्कूलों में नई गाइडलाइन के अनुरूप व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।

