SC Judge Letter: SC Judge Sandeep Mehta writes to CJI Surya Kant!
SC Judge Letter: नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट के जज संदीप मेहता ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत को कई पत्र लिखकर राजस्थान हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा को तुरंत पद से हटाने की मांग की है। जस्टिस संदीप मेहता ने चीफ जस्टिस को पहले 2 अगस्त को, फिर 10 अगस्त को और इसके बाद 17 अगस्त को पत्र लिखा। अपनी सभी चिट्ठी में जस्टिस मेहता ने CJI से बार-बार यही अपील की कि राजस्थान हाई कोर्ट में किसी दूसरे हाई कोर्ट मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त किया जाए।
‘राजस्थान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को तुरंत हटाइए’
जस्टिस मेहता ने अपने सबसे पहले पत्र में कड़ी टिप्पणी करते हुए लिखा, ‘ऐसे कई उदाहरण हैं जिनमें जस्टिस शर्मा ने एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर अपनी शक्तियों का इस्तेमाल इस तरह से किया, जो संस्थान के प्रमुख के पद के लिए शोभा नहीं देता।’
जस्टिस मेहता ने आगे लिखा, ‘मुझे जस्टिस एस.पी. शर्मा के न्यायिक कामकाज के बारे में कई शिकायतें मिली हैं, जो पहली नजर में उनकी ईमानदारी पर सवाल खड़े करती हैं।’
जस्टिस मेहता ने लिखा, ‘राजस्थान के अपने दौरे के दौरान राजस्थान हाई कोर्ट के कई जजों ने मुझसे मुलाकात की और जस्टिस एस.पी. शर्मा के व्यवहार पर अपना दुख जताया। वे अक्सर अपने साथी जजों को भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश के साथ अपनी करीबी का हवाला देते हुए ट्रांसफर जैसी कार्रवाई की धमकी देते हैं।’
17 अगस्त के अपने पत्र में, जस्टिस मेहता ने कहा कि उन्होंने पहले ही अपने पत्रों में जस्टिस शर्मा के बहुत खराब कामकाज और गंभीर रूप से संदिग्ध गतिविधियों का जिक्र किया था और पूछा कि उन्हें काम जारी रखने की इजाजत क्यों दी जा रही है। जस्टिस शर्मा अगले महीने, 26 सितंबर को रिटायर होने वाले हैं।
एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे संजीव प्रकाश शर्मा
जस्टिस मेहता ने सीजेआइ का ध्यान इस बात पर दिलाया कि जस्टिस शर्मा दस महीने के असामान्य रूप से लंबे समय से एक्टिंग चीफ जस्टिस के तौर पर काम कर रहे हैं। जस्टिस शर्मा को नवंबर 2016 में राजस्थान हाई कोर्ट में प्रमोट किया गया था। उन्हें 2022 में पटना हाई कोर्ट ट्रांसफर कर दिया गया था।
जस्टिस मेहता ने बताया कि मार्च 2023 में, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने स्वास्थ्य कारणों से राजस्थान हाई कोर्ट वापस लौटने की जस्टिस शर्मा की अपील को ठुकरा दिया था और इसके बजाय उनका ट्रांसफर पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट करने का प्रस्ताव दिया था।
जस्टिस मेहता का कहना है कि उन्हें राजस्थान हाई कोर्ट वापस न भेजने का कॉलेजियम का फैसला शायद जस्टिस एस.पी. शर्मा के उस पुराने व्यवहार को देखते हुए लिया गया था जब वे राजस्थान हाई कोर्ट में जज के तौर पर काम कर रहे थे। हालांकि, मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने जस्टिस शर्मा को राजस्थान हाई कोर्ट वापस भेजने की मंजूरी दे दी।
CJI को लिखे अपने पत्र में जस्टिस मेहता ने कहा, ‘यह समझ से बाहर है कि 28 मार्च, 2023 की ट्रांसफर सिफारिश में साफ तौर पर लिखे जाने के बावजूद जस्टिस एस.पी. शर्मा को इतनी ज्यादा छूट क्यों दी गई।’

