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Lord Shiva Remark Case: पन्नालाल को नहीं मिली राहत, कोर्ट ने खारिज की जमानत याचिका

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Lord Shiva Remark Case: Pannalal gets no relief; court rejects bail plea.

Lord Shiva Remark Case: रायपुर: फेसबुक पर हिंदू धर्म और भगवान शिव को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के मामले में आरोपी अरुण पन्नालाल को कोर्ट से राहत नहीं मिली। आरोपी की ओर से लगाई गई जमानत याचिका का भाजपा विधि प्रकोष्ठ की ओर से विरोध किया गया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। जमानत आवेदन के विरोध में भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक बृजेश नाथ पांडेय, जिला संयोजक नंदकुमार साहू, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दिनेश देवांगन, मीडिया प्रभारी गुलशन साहू और ऋषभ मिस्त्री ने प्रभावी तरीके से आपत्ति दर्ज कराई।

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अधिवक्ताओं ने कोर्ट के सामने सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणी और मामले की गंभीरता को लेकर अपना पक्ष रखा। उन्होंने कहा कि धार्मिक आस्था और आराध्य देवी-देवताओं को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी का असर सामाजिक सौहार्द पर पड़ सकता है। भाजपा विधि प्रकोष्ठ और अधिवक्ताओं ने कहा कि धर्म, धार्मिक आस्था और आराध्य देवी-देवताओं के संबंध में आपत्तिजनक टिप्पणी को किसी भी स्थिति में सही नहीं ठहराया जा सकता। ऐसे मामलों में कानून के मुताबिक कार्रवाई के लिए जरूरी कानूनी कदम उठाए जाएंगे। इस दौरान जमानत आवेदन के विरोध में कोर्ट में मौजूद रहकर सहयोग और समर्थन देने वाले अधिवक्ता साथियों का भाजपा विधि प्रकोष्ठ ने आभार जताया।

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