रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रशासनिक व्यवस्था को सरल और तेज बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। ई-ऑफिस प्रणाली के तहत अब शासकीय पत्रों की प्रतिलिपियों (एंडोर्समेंट) पर हस्ताक्षर करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है।
जारी आदेश के अनुसार, अब केवल मूल दस्तावेज—जैसे कार्यालयीन ज्ञापन, पत्र और आदेश—पर ही सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर आवश्यक होंगे। अन्य प्रतियों पर साइन करने की जरूरत नहीं रहेगी।
क्या बदला?
अब हर कॉपी पर साइन की बाध्यता खत्म
केवल ओरिजिनल दस्तावेज पर ही हस्ताक्षर
ई-ऑफिस प्रक्रिया होगी तेज और आसान


