रायपुर। प्रेस क्लब का चुनाव रायपुर कलेक्टर कराएंगे। रायपुर प्रेस क्लब द्वारा दिनांक 12.11.2025 को वर्ष 2025-26 की प्रक्रिया प्रारंभ होने की सूचना प्रदाय की गई है, जिसमें मात्र निर्वाचन कार्यक्रम तथा उनके द्वारा बनायी गयी मतदाता सूची की प्रति मात्र प्रस्तुत किये
कलेक्टर, रायपुर, जिला – रायपुर के पत्र क्रमांक – 304 / अ.कले. (राय) 2025, दिनांक 13.11.2025 के अनुसार रायपुर प्रेस क्लब के चुनाव हेतु विधि सम्मत एवं निष्पक्ष रूप से संपन्न कराये जाने हेतु प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति संबंधी पत्र की प्रति प्रेषित करते हुए उक्त पत्र पर आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया है।
उपरोक्त आदेश दिनांक 16.09.2025 पंजीकृत नियमावली एवं वैधानिक सदस्यों के मध्य निर्वाचन निर्देशानुसार नियत समयावधि 60 दिवस में निर्वाचन कार्यवाही पूर्ण कर जानकारी प्रस्तुत करने में संस्था कार्यवाहक कार्यकारिणी असफल रही। कार्यालयीन आदेश क्रमांक / शिका – 1845 / 1269 / 25, दिनांक 16.09.2025 में जारी कार्यवाहक कार्यकारिणी के द्वारा 60 दिवस के भीतर निर्वाचन कराये जाने के निर्देश निरस्त किया जाता है ।
उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुए संस्था के कार्यकारिणी का विधिवत् पारदर्शी निर्वाचन कराने की कार्यवाही के लिये छत्तीसगढ़ सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम – 1973 (संशोधित – 1998) की धारा-33 (ग) एवं पंजीकृत नियमावली के नियमों तथा वैधानिक मतदाता सूची में शामिल सदस्यों के मध्य कलेक्टर, जिला – रायपुर के द्वारा नामित प्रशासनिक अधिकारी / राजस्व अधिकारी को कार्यकारिणी के निर्वाचन कराये जाने हेतु निर्वाचन अधिकारी नियुक्त किया जाता है। संस्था के कार्यकारिणी निर्वाचन अधिकारी के मार्गदर्शन में संस्था की पारदर्शी निर्वाचन की कार्यवाही संपादित कराये जायेंगे । तदानुसार नियुक्त अधिकारी को निर्वाचन कार्य संपादित कराने संबंधी आवश्यक समस्त शक्तियाँ प्राप्त होंगी।

