क्राइम वॉच

नशे के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा, 38.50 लाख की संपत्ति फ्रीज

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नशे के सौदागरों पर पुलिस का शिकंजा, 38.50 लाख की संपत्ति फ्रीज

बिलासपुर। नशे के अवैध कारोबार पर नकेल कसते हुए बिलासपुर पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई की है। एनडीपीएस एक्ट की धारा 68-एफ के तहत आरोपियों की नशीले पदार्थों के व्यापार से अर्जित संपत्तियों को चिन्हित कर फ्रीज कर दिया गया।

पुलिस के मुताबिक, आरोपी कांति पांडे निवासी चोरभट्ठी खुर्द थाना सकरी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के 3 प्रकरण दर्ज हैं। उसने अवैध कारोबार से कमाई धनराशि से चोरभट्ठी खुर्द में 15 लाख का मकान और चोरभट्ठी कला में 21 लाख की जमीन खरीदी थी।इसी तरह आरोपी दीपक गंडा निवासी कोडपल्ला अंबाभना, ओडिशा के खिलाफ सकरी थाना में एनडीपीएस एक्ट दर्ज है। उससे पुलिस ने पूर्व में 2.50 लाख रुपये नगद जब्त किया था, जो अवैध गांजा बिक्री से अर्जित धन था।

केवल 50 दिनों के भीतर विवेचना के दौरान आरोपियों की संपत्तियों की पहचान कर उन्हें फ्रीज कर दिया गया। फ्रीज की गई संपत्तियों की कुल कीमत लगभग ₹38,50,000 आँकी गई है। सम्पूर्ण कार्रवाई के बाद सम्पत्ति को सफेमा न्यायालय, मुंबई भेजा गया है।

7 प्रकरणों में 19 आरोपियों की 7.40 करोड़ की संपत्ति जब्त

पुलिस ने बताया कि अब तक बिलासपुर जिले में कुल 7 प्रकरणों में 19 व्यक्तियों की अवैध संपत्तियाँ चिन्हित कर फ्रीज की गई हैं, जिनकी अनुमानित कीमत लगभग ₹7.40 करोड़ है।

इस कार्रवाई में उप निरीक्षक सुरेंद्र तिवारी की भूमिका सराहनीय रही। उनके उत्कृष्ट कार्य पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बिलासपुर ने उन्हें नकद पुरस्कार देने की घोषणा की है।

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