BREAKING CG NEWS

ACB BIG ACTION: बर्खास्त आरक्षक की बढ़ी मुश्किलें! ACB ने पेश किया चालान

Share this

ACB BIG ACTION: Increased difficulties of the dismissed constable! ACB presented a challan

ACB BIG ACTION: बिलासपुर। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई के तहत एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) बिलासपुर ने जीआरपी के बर्खास्त आरक्षक लक्ष्मण गाईन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में विशेष न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया है। विवेचना में आरोपी के पास ज्ञात आय के स्रोतों से 1 करोड़ 3 लाख 33 हजार 33 रुपये 50 पैसे की अधिक संपत्ति पाए जाने का उल्लेख है। आरोपी की आय और व्यय के विश्लेषण के बाद यह कार्रवाई की गई है।

आय से दोगुने से अधिक खर्च का खुलासा

ACB की विवेचना के अनुसार, आरक्षक लक्ष्मण गाईन की कुल आय 86,76,270 रुपये पाई गई, जबकि इस अवधि में उनका कुल व्यय 1,90,09,303.50 रुपये दर्ज किया गया। इस तरह आय की तुलना में 1,03,33,033.50 रुपये अधिक खर्च पाया गया।आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की जानकारी मिलने के बाद आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक 58/2024 दर्ज किया गया था। इसमें भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की संशोधित धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत मामला पंजीबद्ध कर जांच शुरू की गई।

मामले की विवेचना के दौरान 1 दिसंबर 2024 को ACB ने आरोपी के बिलासपुर स्थित निवास सहित अन्य स्थानों पर छापामार कार्रवाई की थी। जांच में आय और व्यय से संबंधित जानकारी जुटाई गई। विवेचना में आय से अधिक संपत्ति पाए जाने और पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद ACB ने विशेष न्यायाधीश, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, बिलासपुर के न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया है।

गांजा तस्करी के मामले में भी आरोपी

लक्ष्मण गाईन के खिलाफ गांजा तस्करी से जुड़ा एक अन्य गंभीर मामला भी दर्ज है। आरोप है कि जीआरपी बिलासपुर में पदस्थ रहने के दौरान उन्होंने अन्य आरक्षक साथियों के साथ मिलकर ट्रेनों में गांजा तस्करी करने वालों को पकड़ा, लेकिन जब्त गांजे को अपने पास रख लिया। आरोप यह भी है कि एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई नहीं करने के बदले संबंधित लोगों से पैसे वसूलकर आपस में बांटे गए। इस मामले में जीआरपी थाना बिलासपुर में अपराध क्रमांक 117/2024 के तहत एनडीपीएस एक्ट की धारा 20(बी) और 29 में अपराध दर्ज किया गया था। बाद में प्रकरण की विवेचना एसीसीयू, जिला बिलासपुर को सौंपी गई। जांच के बाद एसीसीयू ने चालान क्रमांक 46-ए/2024 विशेष न्यायाधीश, एनडीपीएस एक्ट, बिलासपुर के न्यायालय में प्रस्तुत किया था।

गांजा तस्करी से जुड़े आपराधिक प्रकरण में सामने आए आरोपों और संबंधित आचरण के चलते पुलिस अधीक्षक रेल, छत्तीसगढ़ ने 19 नवंबर 2024 को लक्ष्मण गाईन को सेवा से पृथक कर दिया था। वर्तमान में आरोपी गांजा तस्करी से जुड़े मामले में बिलासपुर जेल में निरुद्ध है। अब आय से अधिक संपत्ति के मामले में अभियोग पत्र प्रस्तुत होने के बाद प्रकरण में न्यायालयीन प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *