संयुक्त संचालक शिक्षा संभाग के सहायक संचालक मुकेश कुमार मिश्रा निलंबित
कमलेश लवहात्रै ब्यूरो चीफ
बिलासपुर|स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय द्वारा 4 जुलाई 2025 को जारी आदेश के अनुसार, यह मामला 13 जून 2025 का है। शिक्षक साझा मंच द्वारा शिक्षकों के युक्तियुक्तकरण के संबंध में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था। इसी दौरान ज्ञापन सौंपते समय सहायक संचालक मुकेश कुमार मिश्रा ने नशे की हालत में वहां मौजूद पदाधिकारियों और शिक्षक/शिक्षिकाओं से अमर्यादित तरीके से बात की और उनके साथ दुर्व्यवहार किया।
आदेश में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया कि इस घटना के दौरान की गई गाली-गलौज और अनुशासनहीनता का वीडियो वायरल हो गया, जिससे विभाग की छवि पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। शासन ने श्री मिश्रा के इस कृत्य को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम-3 के विपरीत गंभीर कदाचरण माना है।
राज्य शासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम-9(1)(क) के तहत श्री मुकेश कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय लोक शिक्षण संचालनालय, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर नियत किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।