HIGH COURT OF CHATTISGARH:6 ग्राम पंचायतों को नगरपालिका का दर्जा वैध, राज्य सरकार की अधिसूचना बरकरार
बिलासपुर। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने राज्य सरकार के फैसले को सही ठहराते हुए छह ग्राम पंचायतों को नगरपालिका का दर्जा देने वाली अधिसूचना को वैध करार दिया है। इस फैसले के साथ ही एकल पीठ के आदेश को पलटते हुए खंडपीठ ने राज्य सरकार की अपील को मंजूरी दे दी है और अधिसूचना रद्द करने की मांग वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रमेश सिन्हा और न्यायमूर्ति एके प्रसाद की खंडपीठ ने सर्वोच्च न्यायालय के एक पूर्व निर्णय का हवाला देते हुए कहा कि कार्यकारी निर्देशों को वैधानिक नियमों के अनुरूप होना चाहिए। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि 1961 अधिनियम की धारा 5 के तहत संक्रमण क्षेत्रों से संबंधित प्रतिबंध अधिसूचना जारी होने की तारीख से ही प्रभावी होंगे।
राज्य सरकार की अपील को मिली मंजूरी
राज्य सरकार ने एकल पीठ के आदेश को चुनौती देते हुए खंडपीठ में अपील दायर की थी। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार के पक्ष में फैसला सुनाते हुए मरवाही, सकरी, सरसीवां, जनकपुर, कोपरा और पावनी ग्राम पंचायतों को नगरपालिका का दर्जा देने के निर्णय को उचित ठहराया।
अधिसूचना रद्द करने की याचिकाएं खारिज
खंडपीठ ने कहा कि राज्य सरकार का यह कदम नियमों और कानूनों के तहत पूरी तरह वैध है। अधिसूचना को चुनौती देने वाली सभी याचिकाएं खारिज कर दी गईं।
इस फैसले के बाद राज्य सरकार के नगर प्रशासन विभाग को बड़ी राहत मिली है और प्रभावित क्षेत्रों में शहरी विकास के कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।