CG NEWS : चर्च ऑफ क्राईस्ट की कब्रिस्तान जमीन की रजिस्ट्री रद्द, पूर्व विधायक मोहितराम केरकेट्टा के बेटे पर गिरी गाज
बिलासपुर। चर्च ऑफ क्राईस्ट के नाम दर्ज एक एकड़ कब्रिस्तान की जमीन को कांग्रेस के पूर्व विधायक मोहितराम केरकेट्टा द्वारा अपने बेटे के नाम रजिस्ट्री करवाने के मामले में प्रशासन ने कार्रवाई की है। शिकायत मिलने पर कलेक्टर अवनीश शरण ने इस मामले की जांच का आदेश दिया, जिसके बाद जमीन का नामांतरण रद्द कर दिया गया और इसे ट्रस्ट के नाम वापस कर दिया गया।
जानकारी के अनुसार, यह विवादित जमीन बिलासपुर तहसील के कुदुदंड पटवारी हल्का नंबर 34 के अंतर्गत आती है। विधायक के बेटे शंकर राम केरकेट्टा ने 16 दिसंबर 2021 को इस जमीन की रजिस्ट्री 99.22 लाख रुपए में करवाई थी. और 9 फरवरी 2022 को इसका नामांतरण उनके नाम पर हो गया था।
कलेक्टर ने बताया कि जमीन की रजिस्ट्री और नामांतरण नियमों के विरुद्ध था। बिलासपुर एसडीएम पीयूष तिवारी ने धारा 51 के तहत पुनर्विलोकन करते हुए इस भूमि को कब्रिस्तान की भूमि के रूप में मान्यता दी। शंकर केरकेट्टा ने अधिवक्ता के माध्यम से आपत्ति जताई. दावा किया कि यह खुली पड़त भूमि है और कब्रिस्तान की भूमि नहीं है।
जानकारों के अनुसार, यह जमीन बेशकीमती है और इसका वर्तमान बाजार मूल्य करोड़ों में है। प्रशासन ने अंततः इस मामले में उचित कार्रवाई करते हुए कब्रिस्तान की जमीन को चर्च ऑफ क्राईस्ट के नाम पर वापस दर्ज कर दिया है।