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खदान में काम करते मजदूर की हुई मौत, मानवाधिकार सीडब्ल्यू ने दिलाया एक करोड़ का मुआवजा

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खदान में काम करते मजदूर की हुई मौत, मानवाधिकार सीडब्ल्यू ने दिलाया एक करोड़ का मुआवजा

– सुरेश सिंह बैस
बिलासपुर। कोयला खदान में पाइप उतारते समय चोट लगने से एक मजदूर की मौत हो गई थी। मानवाधिकार सी डब्लू ने मृतक के परिवार को मुआवजा प्रदान करने के लिए एनएचआरसी में शिकायत भेजकर अनुरोध किया था।अयोग के निर्देश पर मृतक के परिवार को एक करोड़ रुपए से ज्यादा का भुगतान किया गया। इस पुनीत कार्य में संभाग अध्यक्ष अनुराग सिंह छत्तीसगढ़ का प्रयास सराहनीय रहा।ज्ञातव्य हो कि आयोग के संज्ञान में एक घटना लाई थी, जो एसईसीएल के रामनगर थाना क्षेत्र के जमुना कोतमा क्षेत्र के आमाडांड कोयला खदान में घटित हुई थी, जिसमें छह अगस्त.2023 को क्रेन के माध्यम से पाइप डाउनलोड करते समय एक मजदूर की मृत्यु हो गई थी। शिकायत के अनुसार, एक पाइप उसके सिर पर गिर गई, जिससे उसे गंभीर चोट आई और उसकी मृत्यु हो गई। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया है कि लापरवाही के कारण यह घातक घटना घटी, जो पर्याप्त सुरक्षा उपाय सुनिश्चित करने में विफल रहा। उन्होंने मामले में आयोग से हस्तक्षेप करने और मृतक मजदूर के परिवार को मुआवजा देने का अनुरोध किया। आयोग के निर्देशानुसार, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के आमाडांड के सब एरिया मैनेजर ने 07.06.2024 के संचार के माध्यम से प्रतिवेदन प्रस्तुत किया कि क्रेन की सहायता से एमएस पाइप उतारते समय, स्व बालकरन नापित की ट्रक के दाईं ओर से रस्सी के स्लिंग के एक छोर को टिंडल में पास करते समय दुर्घटना हो गई, ट्रक के बाहरी किनारे से पाइप की एक परत घूर्णी टॉर्क से प्रभावित हुई और लूप से नीचे फिसल गई। इस दौरान, उनके सिर के दाईं ओर कान के पास और शरीर के अन्य हिस्सों में चोट आई। प्राथमिक उपचार देने के बाद उन्हें आरएचकेसी अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था।

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