अवैध रूप से शराब बिक्री करने हेतु रखने वाले आरोपी को भटगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर भेजा जेल
भटगांव/ एचडी महंत– अधिकारियों द्वारा जिले के समस्त थाना प्रभारियों को अवैध शराब, जुआ, सट्टा जैसे अवैधानिक कार्यों में संलिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कानूनी कार्यवाही करने हेतु कड़े निर्देश दिए गए है जिस पर अमल करते हुए आज दिनांक 20.09.2023 को थाना प्रभारी महोदय मय शासकीय वाहन CG 03 A 0226 में हमराह आरक्षक 395,477,633 म0आर0 489 को टाऊन पेट्रोलिंग पर गया था, बस स्टैण्ड भटगांव में जरिये मुखबीर सूचना मिला की ग्राम गदहाभांठा के नरेश कुमार सायतोडे भारी मात्रा में अवैध कच्ची महुआ शराब बेचने के लिये अपने बाडी में छिपाकर रखा है, की सूचना का गवाहन के समक्ष मुखबीरी पंचनामा तैयार कर धारा 160 जा0फौ0 का नोटिस देकर मौका स्थल पहूंचकर नरेश कुमार सायतोडे को प्रयोजन बताकर तलाशी पंचनामा तैयार कर सूचना मिले स्थान की तलाशी लिया। तलाशी में आरोपी नरेश कुमार सायतोडे के बाडी में छिपाकर रखें 1. एक बीस लीटर वाली प्लास्टिक डिब्बा क्षमता वाली में भरी करीब 20 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब, 2. एक 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक डिब्बा में भरी करीब 05 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब जुमला हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब 25 लीटर मिला ।आरोपी को शराब कब्जे मे रखने बाबत् वैध कागजात मांगा जो पेश नहीं कर सका उक्त आरोपी के पेश करने पर मुताबिक जप्ती पत्रक गवाहों के समक्ष 1. एक बीस लीटर वाली प्लास्टिक डिब्बा क्षमता वाली में भरी करीब 20 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब कीमती 2000/- रूपये, 2. एक 05 लीटर क्षमता वाली प्लास्टिक डिब्बा में भरी करीब 05 लीटर हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब कीमती 500/- रूपये जुमला हाथ भट्ठी कच्ची महुआ शराब 25 लीटर जुमला किमती 2500/रूपये को सीलबंद कर जप्त किया गया। । आरोपी नरेश कुमार सायतोडे पिता विश्राम कुमार सायतोडे उम्र 39 साल गदहाभांठा, थाना भटगांव के विरूद्ध अपराध धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के अर्न्तगत कार्यवाही कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा मे जेल भेजा गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही में अमृत भार्गव थाना प्रभारी भटगांव, प्र.आर. आदित्य सिंह, आरक्षक मिथलेश राय, नरेन्द्र चन्द्रा, आरक्षक दिलबाई भारती एवं थाना स्टाफ का विशेष योगदान रहा ।