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हाई कोर्ट ने निलंबित ADG जीपी सिंह की क्रिमिनल रिट पिटिशन को किया खारिज

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                                                              बिलासपुर/ सुधीर तिवारी – निलंबित एडीजी जीपी सिंह को हाईकर्ट से बड़ा झटका   

                                                              निलंबित एडीजी जीपी सिंह के विरुद्ध साल 2021 में व्यापारी ने दुर्ग जिले के स्मृति नगर चौकी में एफ आई आर दर्ज कराई थी जिसमें व्यापारी ने एडीजी पर झूठे केस में फसाने की धमकी देकर 20 लाख  रुपए वसूली करने का आरोप लगाया था। व्यापारी का उसके पार्टनर के साथ पैसे का विवाद था। व्यापारी के पार्टनर द्वारा  पैसे दबा दिए गए थे, पीड़ित व्यापारी की पत्नी और उनके परिजन से केस कमजोर करने के एवज में लगभग एक करोड़ की डिमांड रखी गई थी और एडवांस के तौर पर 20 लाख रुपए वसूले गए थे एफ आई आर के मुताबिक पीड़ित व्यापारी के पार्टनर की साझेदारी जीपी सिंह से थी, उस समय वह रायपुर के आईजी थे।

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