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कुसमी नगर पंचायत सीएमओ ने नगरवासियो से किया अपील- गुमास्ता पंजीयन कराना अनिवार्य

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अफताब आलम
बलरामपुर/ बलरामपुर जिले के कुसमी नगर पंचायत के मुख्य नगर पालिका अधिकारी नारायण साहू ने कुसमी नगरीय क्षेत्र के समस्त दुकानदारों से अपील किया है की दुकान एव स्थापना नियम 1959 के तहत प्रत्येक दुकानदार एव व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को संचालित करने नगर पंचायत के राजस्व शाखा से संपर्क कर गुमास्ता पंजीयन अनिवार्य रूप से करा लें,

नगर पंचायत क्षेत्र में दुकान एव व्यवसाय करने वाले व्यक्ति निर्धारित प्रपत्र में नगर पंचायत कुसमी में अपना आवेदन प्रस्तुत कर गुमास्ता पंजीयन कराना सुनिश्चित करें । दुकानदार एव ब्यवसायी जिनके द्वारा 25 जून 2014 के पूर्व अपना पंजीयन करा लिया है ऐसे सभी दुकानदार एव ब्यवसायी छत्तीसगढ़ शासन के अधिसूचना 25 जून 2019 के नियमो के संशोधन के पश्चात अनिवार्य रूप से अपना पंजीयन करा लेवे अन्याथा गुमास्ता लाइसेंस के अभाव में दुकान संचालन करने की अनुमति नहीं होगी,तथा सुसंगत श्रम कानून के तहत कार्यवाही करना प्रस्तावित किया जायेगा , जिसकी समस्त जवाबदेही दुकानदार एव संचालक की होंगी ।

इस संबंध में नगर पंचायत कुसमी द्वारा मुनादी एव समाचार पत्र के माध्यम से सभी नगर पंचायत में स्थित दुकानदार एव व्यवसायिक व्यक्तियों को सूचना प्रेषित की जा रही है । कृपया उपरोक्त नियमो का पालन कर गुमास्ता पंजीयन करने एव कराने में अपना बहुमुमुल्य योगदान देवे।

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