बीजापुर: कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी राजेंद्र कुमार कटारा ने 2 अक्टूबर 2022 को शुष्क दिवस घोषित किया है। इस दिन सभी दुकानें बंद रहेगी।
छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 के तहत वर्ष 2022-23 के लिए देशी-विदेशी मदिरा के फुटकर दुकानों का आबकारी नीति के अंतर्गत 02 अक्टूबर 2022 को दिन रविवार गांधी जयंती के अवसर पर शुष्क दिवस घोषित किया गया है। जिसके अन्तर्गत बीजापुर जिले के सभी देशी और विदेशी मदिरा दुकानों में विक्रय, परिवहन एवं परोसना पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा।