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सेक्स के दौरान पार्टनर की अनुमति के बिना कंडोम निकालना अपराध, चलेगा यौन उत्पीड़न का केस

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ओटावा : कनाडा के सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला सुनाते हुए कहा कि पार्टनर की अनुमति के बिना सेक्स के दौरान कंडोम निकालना अपराध है। यह फैसला एक ऐसे मामले में सुनाया गया है जिसमें दो लोगों की 2017 में ऑनलाइन मुलाकात होती है और फिर दोनों शारीरिक संबंध बनाने के लिए व्यक्तिगत रूप से मिलते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई है। महिला ने कंडोम के इस्तेमाल पर सेक्स के लिए अपनी सहमति दी थी। उस मुलाकात में दो में एक बार सेक्स के दौरान व्यक्ति ने कंडोम नहीं पहना था जिससे महिला अनजान थी जिसे बाद में एचआईवी का इलाज करवाना पड़ा।

खबर के अनुसार रॉस मैकेंजी किर्कपैट्रिक नाम से शख्स पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया गया था। हालांकि निचली अदालत ने मैकेंजी के इस तर्क को स्वीकार करते हुए आरोप को खारिज दिया कि महिला ने कंडोम न पहनने के बावजूद सेक्स के लिए सहमति दी थी। ब्रिटिश कोलंबिया कोर्ट ऑफ अपील ने इस फैसले को पलट दिया और नए ट्रायल का आदेश दिया। मैकेंजी ने इस फैसले के खिलाफ देश की शीर्ष कोर्ट में अपील की जिसने नवंबर में दोनों पक्षों की दलीलें सुनीं।

कोर्ट के आदेश के बाद चलेगा यौन उत्पीड़न का केस
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा, ‘कंडोम के बिना सेक्स, कंडोम के साथ सेक्स की तुलना में मौलिक और गुणात्मक रूप से एक अलग शारीरिक कार्य है।’ इस आदेश को 5-4 वोटों के साथ कोर्ट की मंजूरी मिल गई और शुक्रवार को इसे जारी किया गया। किर्कपैट्रिक के वकील ने कहा कि यह आदेश पूरे देश में लागू होगा जो यौन सहमति के नियमों को काफी हद तक बदल देगा। अब किर्कपैट्रिक पर यौन उत्पीड़न का मुकदमा चलेगा।

तेजी से बढ़ रहा कंडोम का विरोध
कुछ अध्ययनों के अनुसार, पिछले एक दशक में कंडोम के इस्तेमाल का विरोध तेजी से बढ़ गया है। बड़ी संख्या में पुरुषों के साथ सेक्स करने वाली महिलाओं और पुरुषों ने उनकी सहमति के बिना पार्टनर के कंडोम हटाने की जानकारी दी है। यह इतना तेजी से बढ़ गया है कि कनाडा की कुछ यूनिवर्सिटी ने इसे अपनी यौन हिंसा रोकथाम नीतियों में शामिल कर लिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि ब्रिटेन और स्विटजरलैंड की अदालतों ने भी लोगों को सेक्स के दौरान कंडोम निकालने के अपराध में दोषी ठहराया है।

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