बिलासपुर : पांच साल तक नक्सल इलाके में ड्यूटी करने के बाद भी नक्सल क्षेत्र में ट्रांसफर किये जाने से दुखी 3 पुलिस इंस्पेक्टर्स के ट्रांसफर आदेश पर रोक लगाने हाइकोर्ट में याचिका लगाई. हाईकोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करते हुए आदेश पर रोक लगा दी (Bilaspur High Court has stayed the transfer of Sub Inspector) है. इंस्पेक्टर विजय कुमार चेलक, मुकेश सोम , राकेश खुटेश्वर ने अपने ट्रांसफर को लेकर याचिका लगाई थी, जिस पर कोर्ट ने यह रोक लगाई है.
क्या है पूरा मामला : इंस्पेक्टर विजय कुमार चेलक, मुकेश सोम और राकेश खुटेश्वर छत्तीसगढ़ के जिलों में पुलिस निरीक्षक के पद पर तैनात थे. छत्तीसगढ़ पुलिस स्थापना बोर्ड के निर्णयानुसार पुलिस महानिदेशक ( डीजीपी ) रायपुर द्वारा 26 अप्रैल 2022 को एक आदेश जारी कर इन इन्सपेक्टर्स का स्थानांतरण जिला- बस्तर और नारायणपुर कर दिया गया. ट्रांसफर आदेश से दुखी होकर इंसपेक्टर विजय कुमार चेलक , मुकेश सोम और राकेश खुटेश्वर ने हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय और लक्ष्मीन कश्यप के माध्यम से रिट याचिका दायर कर ट्रांसफर आदेश को चुनौती (Appointment was being done again and again in Naxal area) दी.
हाईकोर्ट में क्या था तर्क : मामले की सुनवाई के दौरान अधिवक्ता अभिषेक पाण्डेय एवं लक्ष्मीन कश्यप ने हाईकोर्ट में तर्क प्रस्तुत किया . छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग (General Administration Department of Government of Chhattisgarh) रायपुर दिनांक 03 . 06.2015 को जारी सर्कुलर जिसके पैरा 1.3 में यह प्रावधान किया गया है. यदि कोई शासकीय कर्मचारी ने दो वर्ष तक घोर अनुसूचित जिले एवं तीन वर्ष तक अनुसूचित जिले में अपनी सेवा दी है. तो कुल पांच वर्ष पश्चात् उनका गैर अनुसूचित ( गैर नक्सली ) जिले में पदस्थापना की जाएगी. सर्कुलर सामान्य प्रशासन विभाग , रायपुर ने जारी किया (Chhattisgarh PHQ had issued transfer order ) है. इसलिए यह अन्य विभागों के साथ-साथ पुलिस विभाग पर भी लागू होगा. सर्कुलर से संबंधित छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर के सिंगल बेंच एवं डिवीजन बैंच ने पारित आदेश का हवाला दिया.
क्या हैं नियम : इसके साथ ही अधिवक्ता ने यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सभी याचिकाकर्ताओं ने नक्सली जिले में 5 वर्ष से अधिक समय तक अपनी सेवाऐं दी हैं. इसके बावजूद भी बार – बार इन्हीं इन्सपेक्टर्स का अनुसूचित ( नक्सली ) जिले में स्थानांतरण किया जा रहा है. जबकि वर्ष 2008 बैच एवं इसके पूर्व के वर्ष 2004 बैच लगभग 100 ( सौ ) के लगभग इन्सपेक्टर्स हैं. जिनकी आज दिनांक तक अनुसूचित ( नक्सली ) जिले में पदस्थापना नहीं की गई है. उन्हें बार-बार मैदानी जिले में पदस्थ किया जा रहा है. जो कि सर्कुलर दिनांक 03.06.2015 का उल्लंघन है. हाईकोर्ट में याचिका की सुनवाई के बाद तीनों इंसपेक्टर्स विजय कुमार चेलक मुकेश सोम और राकेश खुटेश्वर के दिनांक 26.04.2022 को जारी ट्रांसफर आदेश पर रोक लगा दी गई.