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नागरिक आपूर्ति निगम में निरीक्षक के पदों पर भर्ती हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी= उच्च न्यायालय

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बिलासपुर| 22 अप्रैल 2022 | छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल की ओर से आयोजित नागरिक आपूर्ति निगम में निरीक्षक के पदों पर भर्ती हाईकोर्ट के फैसले के अधीन रहेगी। जस्टिस पी सैम कोशी की सिंगल बेंच ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद यह आदेश जारी किया है। साथ ही राज्य शासन और व्यावसायिक परीक्षा मंडल सहित अन्य पक्षकारों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। दरअसल, भर्ती के लिए हुई परीक्षा में गलत सवालों को सही बताकर अंकों में गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया है।
प्रतियोगी प्रवीण मिश्रा ने हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। इसमें बताया गया है कि नागरिक आपूर्ति निगम में निरीक्षक के 84 पदों पर नियुक्ति होनी है। भर्ती की जिम्मेदारी व्यावसायिक परीक्षा मंडल को दी गई है। जनवरी 2022 में मंडल ने परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी किया। इसके बाद 20 फरवरी को लिखित परीक्षा आयोजित की गई।
परिणाम आने के बाद आपत्ति को कर दिया दरकिनार
याचिकाकर्ता प्रतियोगी ने अपनी याचिका में बताया है कि याचिकाकर्ता भी इस परीक्षा में शामिल हुआ है। लिखित परीक्षा का रिजल्ट आने पर उसे ओवर ऑल 29वां रैंक मिला है। इस दौरान मंडल ने मॉडल आंसर भी जारी किया था और दावा आपत्ति भी मंगाई थी। इस पर प्रतियोगी ने प्रश्न क्रमांक 31, 85, 102, 118, 165, 172 व 176 पर आपत्ति दर्ज कराई। इसके बावजूद मंडल ने उसकी आपत्ति को दरकिनार कर दिया और अंतिम परिणाम जारी कर मेरिट सूची जारी कर दिया।
गलत सवालों को सही बताने का आरोप
याचिकाकर्ता प्रतियोगी का आरोप है कि जिन सवालों पर उसने आपत्ति जताई थी, उस सवालों के उत्तर गलत है। इसके बाद भी बिना विशेषज्ञ कमेटी से जांच कराए मंडल ने गलत प्रश्नों के उत्तर को सही बता दिया है। याचिका में उसने प्रश्न और उसके उत्तर की जानकारी भी प्रस्तुत किया है। साथ ही यह भी बताया है कि उसके दो सही जवाब को भी मंडल ने विलोपित कर दिया है।
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