रायपुर। छत्तीसगढ़ शासन के आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने निलंबन आदेश जारी किया है। शिक्षकों व आश्रम अधीक्षकों के साथ भरी मीटिंग में गाली गलौज करने और अभद्र टिप्पणी करने के मामले में सहायक आयुक्त पर गाज गिर गयी है। शिकायत को राज्य सरकार ने गंभीर मानते हुए श्रीकांत दुबे को सस्पेंड करने का आदेश दिया है। वहीं उन्हें जगदलपुर आयुक्त कार्यालय में अटैच करने का आदेश दिया गया है। सहायक आयुक्त बीजापुर ने एक समीक्षा बैठक ली थी।
आरोप है कि बैठक में सहायक आयुक्त श्रीकांत दुबे ने बैठक में शिक्षकों, आश्रम अधीक्षकों, अधीक्षकाओं पर बेहद ही आपत्तिजनक टिप्पणी की। जारी आदेश में कहा गया है की श्रीकांत दुबे सहायक आयुक्त आदिवासी विकास, जिला- बीजापुर द्वारा दिनांक 21.22022 को आयोजित समीक्षा बैठक में उपस्थित छात्रावास / आश्रम अधीक्षकों को जातिगत गाली-गलौज देने तथा अमर्यादित भाषा का प्रयोग करने एवं पदीय कर्तव्यों के पालन में अशिष्टता व लापरवाही बरती गई है। इस प्रकार श्रीकांत दुबे द्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 में निहित प्रावधानों का उल्लंघन किया गया है।
आदेश में कहा गया है की अतएव राज्य शासन एतदद्वारा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम-9 (1) (क) के तहत् श्रीकांत दुबे, सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास, जिला- बीजापुर (छग) को तत्काल प्रभाव से निलंबित करता है। निलंबन अविध में श्रीकांत दुबे का मुख्यालय कार्यालय आयुक्त बस्तर संभाग जगदलपुर निर्धारित किया जाता है। श्रीकांत दुबे को निलंबन अवधि में नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।