रावनभाठा के धर्म संसद में दिए विवादित व्याख्यान पर थाना टिकरापारा में कालीचरण के विरुध्द धारा 294, 505(2) भादवि का अपराध दर्ज किया गया था। विवेचना के दौरान साक्ष्यो के आधार पर धारा 153 A (1)(A), 153 B (1)(A), 295 A ,505(1)(B) , 124A भादवि का भी समावेश किया गया है। अपराध पंजीबद्ध होने के बाद से कालीचरण अपना फोन बंद कर फरार था ।
आरोपी कालीचरण की गिरफ्तारी के लिए रायपुर पुलिस की अलग अलग टीम मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, दिल्ली रवाना हुई थी और सभी संभावित स्थानों पर पतासाजी कर रही थी । मध्यप्रदेश की टीम को खजुराहो में आरोपी कालीचरण के बारे में कुछ जानकारी मिली जिसके आधार पर खजुराहो से 25 km दूर बागेश्वर धाम के पास एक व्यक्ति के घर से जहां कालीचरण किराया से रह रहा था, गिरफ्तार कर लिया गया है। हिरासत में लेने के बाद आरोपी के वकील को इसकी सूचना दी गई है ।
हिरासत में लेने के २४ घंटे के भीतर रायपुर पुलिस द्वारा रायपुर के माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जाएगा । रायपुर पुलिस द्वारा पूरी विधिक प्रक्रियाओं का पालन करते हुए काली चरण को हिरासत में लिया गया है। देर शाम तक पुलिस टीम के रायपुर पहुँचने की सम्भावना है।