प्रांतीय वॉच

कोविड-19 से मृत व्यक्तियों के परिजनों को अनुदान सहायता राशि हेतु आवेदन के साथ वारिसान संबंधी हल्का पटवारी द्वारा प्रमाणित किया हुआ पंचनामा प्रतिवेदन देना अनिवार्य नहीं

Share this

तापस सन्याल/भिलाईनगर : शासन से प्राप्त निर्देश अनुसार कोविड-19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजनों व आश्रितों को अनुदान सहायता देने के लिए नगर पालिक निगम भिलाई द्वारा मुख्य कार्यालय सहित समस्त जोन क्षेत्र में आवेदन लिया जा रहा है। कोविड 19 के संक्रमण के कारण मृत व्यक्तियो के परिजनों व आश्रितो को 50 हजार रूपए अनुदान सहायता प्रदान किया जाना है!

नोडल अधिकारी एवं उपायुक्त सुनील अग्रहरि ने बताया कि आवेदनकर्ता के द्वारा अनुदान सहायता राशि हेतु आवेदन के साथ वारिसान संबंधी हल्का पटवारी द्वारा प्रमाणित किया हुआ पंचनामा प्रतिवेदन देना अनिवार्य नहीं है! इसलिए आवेदक वारिसाना प्रमाण पत्र के संबंध में अनावश्यक रूप से परेशान न हो। भिलाई निगम के मुख्य कार्यालय सहित सभी जोन कार्यालयों में कोरोना से मृत परिजनों/आश्रितों से आवेदन लिए जा रहे है।

Share this

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *