कमलेश लव्हात्रे/बिलासपुर : नगर तथा ग्राम निवेश के अनुरेखक के खिलाफ पूर्व में आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगाते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो से शिकायत की गई थी, साल भर पहले जाँच के बाद मामला बंद कर दिया था, करीब डेढ़ साल पहले बिलासपुर के एक शक्श ने बाकायदा सबूतों के साथ फिर से शिकायत की थी इसमे बताया गया है कि पूर्व में एसीबी से कई जगह की सम्प्पति की जानकारी छुपाई थी, एसीबी ने मामले में फिर से जाँच के बाद भरष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है, आरोपी ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अग्रीम जमानत की अर्जी प्रस्तुत की थी विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण की कोर्ट में मंगलवार को इसे खारिज कर दिया, कोर्ट ने कहा है कि सूक्ष्म विवेचना में कहा है कि आवेदक के अधिपत्य में और अधिक असमानुपति सम्पत्ति का मिलना प्रथम दृष्टया प्रत्तित होता है इस आधार पर आवेदन खारिज किया जाता है।
नगर तथा ग्राम निवेश के अनुरेखक के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम का मामला दर्ज
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