क्राइम वॉच

राजस्व अभिलेखों में छेड़छाड़ कर पीड़ितों की करीबन 26 एकड़ पैतृक कृषि भूमि को चढ़ाया अपने पुत्र के नाम, पटवारी का पुत्र गिरफ्तार, पटवारी फरार

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  • धोखाधड़ी करने के आशय से पटवारी द्वारा शासकीय अभिलेखों में की कूटरचना
  • राजस्व अभिलेखों में छेड़छाड़ कर पीड़ितों की करीबन 26 एकड़ पैतृक कृषि भूमि को चढ़ाया अपने पुत्र के नाम
  • पटवारी पुत्र के द्वारा उसी भूमि को बंधक रखकर बैंक से लिया लाखों रुपए का लोन
  • पटवारी का पुत्र काफी मशक्कत से गिरफ्तार, पटवारी फरार
  • थाना रुद्री पुलिस की कार्यवाही

नरेश राखेचा/धमतरी: पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने चिटफंड, आईटी एक्ट, धोखाधड़ी जैसे लंबित अपराधों में त्वरित कार्यवाही करने तथा फरार आरोपियों की पतासाजी कर गिरफ्तारी पश्चात वैधानिक कार्यवाही कर निराकरण करने निर्देशित किया गया। साथ ही फरार आरोपियों की गिरफ्तारी हेतु दीगर प्रांत जाने की आवश्यकता होने पर राजपत्रित पुलिस अधिकारियों को समीक्षा उपरांत टीम गठित करने निर्देशित किए हैं। पुलिस अधीक्षक महोदय के संज्ञान में थाना रुद्री में विगत वर्ष पटवारी एवं उसके पुत्र द्वारा धोखाधड़ी कर कृषकों की पैतृक भूमि अपने नाम चढ़वाकर बैंक से लाखों रुपए लोन लेने एवं अपराध पंजीबद्ध होने के बाद फरार होने संबंधी लंबित मामला आया। जिसमें थाना प्रभारी रुद्री को त्वरित कार्यवाही कर फरार आरोपियों की पतासाजी हेतु निर्देशित किये।

मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है –

01. प्रार्थी रामजी ध्रुव पिता मनबोधी निवासी बेंद्रानवागांव थाना रुद्री जिला धमतरी की ग्राम बेंद्रानवागांव में स्थित पैतृक कृषि भूमि को वर्ष 2017 में रुद्री हल्का में पदस्थ रहते हुए पटवारी राम भगत पैकरा ने उनकी 22 एकड़ पैतृक कृषि भूमि को बिना किसी विक्रय, दान व हस्तांतरण किए योजनाबद्ध तरीके से राजस्व अभिलेखों में छेड़छाड़ व कूटरचना करते हुए अपने पुत्र आशीष पैकरा के नाम दर्ज कर दिया।

02. इसी प्रकार प्रार्थी संजय शुक्ला पिता स्वर्गीय फणेन्द्र भूषण शुक्ला निवासी रिसाई पारा धमतरी की ग्राम बेंद्रानवागांव पटवारी हल्का नंबर 18/24 में खसरा नंबर 184 रकबा 1.63 हेक्टेयर कृषि भूमि को बिना किसी विक्रय, दान व हस्तांतरण किए योजनाबद्ध तरीके से राजस्व अभिलेखों में छेड़छाड़ व कूटरचना करते हुए अपने पुत्र आशीष पैकरा के नाम दर्ज कर दिया।

आरोपी पटवारी राम भगत पैकरा के पुत्र आशीष पैकरा ने अपराधिक षड्यंत्र पूर्वक उक्त कृषि भूमि को अभनपुर बैंक में बंधक रखकर 3700000/- रुपए का लोन लेकर धोखाधड़ी किया गया। इस संबंध में आरोपी पटवारी राम भगत पैकरा व उसके पुत्र आशीष पैकरा के विरुद्ध थाना रुद्री में धारा 420, 467, 468, 471, 120बी, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

आरोपी पटवारी राम भगत पैकरा एवं उसका पुत्र आशीष पैकरा अपराध कायमी के बाद से लगातार फरार थे, जिनकी हरसंभव स्थानों में पतासाजी की जा रही थी। विवेचना क्रम में दस्तावेजी साक्ष्य संकलित किया गया, साथ ही साइबर सेल के माध्यम तकनीकी साक्ष्य एकत्रित कर पता तलाश हेतु मुखबिर भी लगाया गया। आरोपियों की उपस्थिति के संबंध मुखबिर सूचना मिलने पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्रीमती मनीषा ठाकुर रावटे के दिशा निर्देश एवं उप पुलिस अधीक्षक मुख्यालय श्री अरुण जोशी के मार्गदर्शन में आरोपी की गिरफ्तारी हेतु थाना प्रभारी विनय कुमार पम्मार ने थाना स्तर पर टीम गठित कर रवाना हुए।

पुलिस टीम के द्वारा दीगर जिला महासमुंद के थाना कसडोल अंतर्गत ग्राम नारायणपुर के पास आरोपी आशीष पैकरा को हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। अपराध जुर्म स्वीकार करने पर आरोपी आशीष पैकरा पिता राम भगत पैकरा उम्र 21 वर्ष निवासी रुद्री जिला धमतरी को विधिवत गिरफ्तार किया गया है, जिसे न्यायिक रिमांड हेतु आज माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा। मामले में आरोपी पटवारी राम भगत पैकरा फरार है जिसकी हर संभावित स्थानों में पतासाजी की जा रही है।

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