नई दिल्ली: पीएम किसान योजना (PM-KISAN scheme) के तहत केंद्र सरकार की ओर से देशभर के किसानों को 6000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, लेकिन कई अपात्र किसान इस योजना का फायदा ले रहे हैं. इसी को देखते हुए सरकार ने कड़ा एक्शन लिया है. पीएम-किसान योजना के तहत 42 लाख से अधिक अपात्र किसानों से 3000 करोड़ रुपये की वसूली की जा रही है. इस बारे में सरकार ने संसद में जानकारी दी है. पीएम-किसान योजना के तहत, केंद्र देश भर के किसानों को हर साल तीन समान किस्तों में 6,000 रुपये ट्रांसफर किए जाते हैं. हालांकि, इस योजना का लाभ लेने वालों के लिए कुछ मानकों को पूरा करना जरूरी होता है, जैसे वह इनकम टैक्स पेयर नहीं होना चाहिए.
कृषि मंत्री ने दी संसद में जानकारी
मंगलवार को संसद को दिए जवाब में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि पीएम-किसान योजना के तहत पैसा पाने वाले 42.16 लाख अपात्र किसानों से 2,992 करोड़ रुपये वसूल किए जा रहे हैं.
किस राज्य में कितने किसानों से होगी वसूली
पीएम-किसान का पैसा पाने वाले ऐसे अपात्र किसानों की अधिकतम संख्या असम में थी. असम में 8.35 लाख अपात्र किसानों ने इसका फायदा लिया है. उसके बाद तमिलनाडु में 7.22 लाख किसानों ने, पंजाब में 5.62 लाख किसानों ने, महाराष्ट्र में 4.45 लाख किसानों ने, उत्तर प्रदेश में 2.65 लाख किसानों ने और गुजरात में 2.36 लाख किसानों ने फायदा लिया है.
कितने करोड़ रुपये की होगी वसूली
बता दें सरकार असम से 554 करोड़ रुपये, पंजाब से 437 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र से 358 करोड़ रुपये, तमिलनाडु से 340 करोड़ रुपये, यूपी से 258 करोड़ रुपये और गुजरात से 220 करोड़ रुपये की वसूली की जानी है.
मंत्री ने कहा कि फंड का न हो गलत इस्तेमाल
तोमर ने संसद में कहा कि पीएम किसान योजना की सत्यापन की प्रक्रिया के दौरान यह पाया गया कि इस योजना का लाभ कुछ अपात्र किसानों को भी दिया जा रहा है, जिसमें कुछ आयकर दाता किसान भी शामिल थे. इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से इस योजना को लेकर कुछ खास उपाय किए गए हैं, जिससे कि इस फंड का गलत इस्तेमाल न किया जा सके.
सरकार ने किसानों को भेजा नोटिस
सरकार का मुख्य उद्देश्य यह है कि इस योजना का फायदा वास्तविक किसानों को मिलना चाहिए. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस योजना के अपात्र किसानों को पैसे की वसूली करने के लिए नोटिस भी भेजा है.