नई दिल्ली : कोरोना काल में कॉन्टैक्टलैस पेमेंट को बढ़ावा मिला है. लोग अब कैश की जगह यूपीआई या वॉलेट से या फिर अकाउंट से पेमेंट करना पसंद करते हैं. लेकिन अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जल्दबाजी में पैसे भेजने किसी दूसरे के अकाउंट में होते हैं और चले किसी और के अकाउंट में जाते हैं. जिसके बाद हम सोचते हैं कि अब पैसा गया और वापस नहीं मिलेगा. ऐसा नहीं है. अगर आपने पैसा गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया है तो आपका पैसा आपको मिल जाएगा. इसके लिए बैंक का एक प्रोसेस है जिसके बाद ये संभव है. आइए जानते हैं कि गलती से ट्रांसफर हुआ पैसा कैसे दोबारा हासिल किया जा सकता है.
गलती से दूसरे अकाउंट में पैसा ट्रांसफर होने पर करें ये काम
अगर आपने गलती से किसी दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर दिए हैं तो सबसे पहले अपने बैंक में जाकर जानें कि किसके अकाउंट में पैसा गया है.
अब जिस व्यक्ति के अकाउंट में पैसे गलती से ट्रांसफर हो गए हैं उसके बैंक से जाकर संपर्क करें.
गलती से पैसे ट्रांसफर होने का प्रमाण देकर आपको आपका पैसा वापस मिल सकता है.
रिजर्व बैंक के अनुसार आपकी अनुमति के बिना पैसा निकाल लिया जाता है तो आपको तीन दिनों के अंदर बैंक इस घटना की जानकारी देनी होगी.
ऐसा करने से आपका पैसा बच सकता है. बैंक आपके अकाउंट में पैसा वापस भेज देगा.