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सीमावर्ती राज्यों से रात्रि आवागमन किया गया प्रतिबंधित, आपातकालीन परिस्थिति में संबंधित क्षेत्र के नोडल अधिकारी से अनुमति जरूरी

बालकृष्ण मिश्रा /सुकमा : सुकमा जिले में कोविड-19 के पाॅजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार हो रही वृद्धि को कम करने के लिए कलेक्टर श्री विनीत नन्दनवार ने राष्ट्रीय राजमार्ग-30 को छोड़कर मलकानगिरी, पोडिया, गंजेनार, नेतानार एवं महूपदर के द्वारा जिले के सीमावर्ती राज्यों से आवागमन की सुविधा रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रतिबंधित किया है। इसके साथ ही सीमावर्ती राज्यों मलकानगिरी (उडीसा) से झापरा सीमा में अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सुकमा श्री रविन्द्र ताती मोबाईल नम्बर 9406532349, पोडिया (उडीसा) से दोरनापाल सीमा में प्रभारी परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग दोरनापाल श्री चन्द्रकिशोर बघेल मोबाईल नम्बर 9479127183, गंजेनार-उड़ीसा सीमा में उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा छिन्दगढ़ श्री प्रदीप बघेल मोबाईल नम्बर 7587700600, नेतानार-उड़ीसा में उप अभियंता ग्रामीण यांत्रिकी सेवा छिन्दगढ़ श्री नितिन शर्मा मोबाईल नम्बर 9407616734 और महूपदर (उड़ीसा) से पुसपाल में तकनीकी सहायक जनपद पंचायत छिन्दगढ़ श्री जितन सिंह मोबाईल नम्बर 8839635100 एवं व्याख्याता हाईस्कूल पुसपाल श्री डीके गंगबेर मोबाईल नम्बर 7587028455 को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। केवल आपातकालीन परिस्थिति में संबंधित क्षेत्र के नोडल अधिकारी की अनुमति से आवागमन की अनुमति प्राप्त होेगी। आदेश का उल्लघंन किए जाने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30,34 सहपठित ऐपिडेमिक एक्ट, 1987 यथा संशोधित 2020 क अन्तर्गत व अन्य विधि अनुकूल दण्डात्मक कार्यवाही की जाएगी।

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