अक्कू रिजवी/ कांकेर : नोवेल कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम हेतु राज्य शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री चन्दन कुमार द्वारा जिले के रेल्वे स्टेशन में रेल से यात्रा करने वाले सभी यात्रियों का प्रतिदिन कोविड-19 जाॅच कराना अनिवार्य किया गया है। रेल में यात्रा करने वाले व्यक्ति द्वारा 03 दिवस पूर्व का कोविड-19 निगेटिव रिपोर्ट दिखाये जाने पर उन्हें यात्रा करने व गन्तव्य की अनुमति होगी। रेल यात्रियों के रेल्वे स्टेशन में यात्रा हेतु जाने के पूर्व एवं स्टेशन पहुंचने वाले यात्रियों का तत्काल कोविड-19 जाॅच कराना होगा, जाॅच में निगेटिव रिपोर्ट आने पर उन्हें गन्तव्य हेतु जाने की अनुमति होगी। जाॅच में कोविड-19 पाॅजिटीव पाये जाने पर स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा आवश्यक परिवहन व्यवस्था के साथ तत्काल निकटतम कोविड केयर संेटर में उन्हें क्वाॅरंटीन किया जावेगा। उपरोक्त निर्देशों के साथ-साथ रेल्वे स्टेशन में सभी यात्रियों को मास्क पहनना एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। उक्त आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 सहपठित आपदा प्रबंध अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत् दण्डनीय होंगे। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है जो आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।
रेल यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को प्रतिदिन कोविड-19 जाॅच कराना अनिवार्य
