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दो गज दूरी मास्क है जरूरी पुष्पराज साहू थाना प्रभारी हसौद

दिलहरण चन्द्रा /जैजैपुर : प्रदेश के साथ-साथ जिला में लगातार बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को मद्देनजर रखते हुए चैत्र नवरात्रि एवं रामनवमी पर्व को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराने तथा जिला प्रशासन द्वारा 9 अप्रैल को उक्त संबंध में जारी की गई नई गाइडलाइन के संबंध में दो गज दूरी मास्क है जरूरी संबंधित महत्वपूर्ण प्रशासनिक जानकारी प्रदान करने के उद्देश्य से हसौद थाना प्रभारी पुष्पराज साहू द्वारा पत्रकारों की उपस्थिति में 11 अप्रैल  को हसौद थाने में शांति सभा की बैठक का आयोजन करते हुए बताया कि जिले में कोरोना मरीजों की संख्या निरंतर बढ़ती जा रही है जोकि प्रशासन के साथ-साथ आम लोगों के लिए भी एक बड़ी चिंता का विषय बनी हुई है जिस पर लोगों को इस महामारी से बचाने हेतु जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन का कढ़ाई से पालन किया जाना अत्यंत आवश्यक है, प्रदेश की सरकार तथा जिला प्रशासन तेजी से बढ़ रहे कोरोना मरीजों की संख्या को देखकर चिंतित है तथा आम लोगों को इस महामारी से बचाए रखने हेतु हर संभव सतत प्रयास कर रहा है, जिस पर जन जागरूकता अत्यंत आवश्यक है।‌‌ थाना प्रभारी ने जिला प्रशासन द्वारा जारी गाइडलाइन के संबंध में जानकारी प्रदान करते हुए बताया कि चैत्र नवरात्रि तथा रामनवमी पर्व पर मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति जिला प्रशासन द्वारा प्रतिबंधित की गई है, मंदिर परिसर में ज्योति कलश जलाया जाएगा परंतु दर्शनार्थियों का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा साथ ही ज्योति कलश एवं मंदिर प्रबंधन में लगे समस्त व्यक्ति रामनवमी पर्व तक मंदिर परिसर में निवासरत होंगे इस प्रकाश उक्त पर्व के दौरान सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जाएगा, अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी । थाना छेत्र अंतर्गत सभी गांव पर समस्त प्रकार के सभा , धरना , रैली , जुलुस अथवा सार्वजनिक प्रदर्शन प्रतिबंधित रहेगा। दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में मास्क का प्रयोग कर क्रमश : 02 एवं 04 व्यक्ति ही सफर कर सकते हैं। चेत्र नवरात्रि तथा रामनवमी पर्व के दौरान डी.जे. , नगाडा अथवा अन्य समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा । जिले में कोरोना वायरस ( COVID – 19 ) के बढते संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए कोरोना वायरस निगरानी , जांच , निरीक्षण दल द्वारा भौतिक परीक्षण , संगरोध और इलाज से संबंधित अधिकारी / कर्मचारियों को यदि हसौद थाना क्षेत्र अंतर्गत निवासरत कोई भी व्यक्ति सहयोग देने से इंकार करता है अथवा वांछित जानकारी देने से इंकार करता है या निगरानी दल के निर्देशो का पालन नही करता है अथवा इस आदेश का उल्लंघन करता है , तो वह व्यक्ति भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 270 सहपठित एपिडेमिक डिसीजेंज एक्ट , 1897 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 के अधीन दण्ड का भागी होगा। यदि उपरोक्त आदेश / निर्देशों का उल्लंघन करना पाया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कडी कार्यवाही की जाएगी।

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