प्रांतीय वॉच

सरगुजा जिला 10 दिन के लिए संपूर्ण कन्टेन्मेंट जोन घोषित

  • 13 अप्रैल से 23 अपै्रल तक जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः रहेंगी सील
  • कलेक्टर ने जारी किया आदेश

रविशंकर गुप्ता /अम्बिकापुर : वर्तमान में कोराना वायरस पाॅजीटीव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न पस्थितियों के मद्देनजर कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजीव कुमार झा के द्वारा सरगुजा जिले के संपूर्ण क्षेत्र को 13 अप्रैल 2021 प्रातः 06 बजे से 23 अप्रैल 2021 रात्रि 12 बजे तक 10 दिन के लिए कन्टेन्मेंट जोन घोषित कर दिया गया है। इस अवधी में सरगुजा जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहंेगी। इन पर रहेगा पूर्णतः प्रतिबंध-सभी प्रकार के दुकान, पार्लर, जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने, सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।  सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्धशासकीय एवं निजी कार्यालय व बैंक बंद रहेंगे। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। अनुमति प्राप्त वाहन के अलावा सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
इन्हें रहेगी अनुमति- कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिये दवाओं की होम डिलिवरी को प्राथमिकता देगें। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीस  वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एटीएम कैश वेन, अस्पताल, मेडिकल, इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस, एलपीजी परिवहन कार्य प्रयुक्त वाहन, एयर पोर्ट, रेल्वे स्टेशन, अन्र्तराज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित आॅटो, टैक्सी विधमान्य ई-पास धारित वाहन, एडमिट कार्ड, काल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी, उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडिया कर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हाॅकर तथा दुग्ध वाहन संचालन की अनुमति होगी। छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जाएगा। दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हाॅकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06 बजे से प्रातः08 बजे तक एवं सायंकाल 05ः बजे से 6ः30 बजे तक ही होगी। पैट शाॅप एवं एक्वेरियम को केवल पशुओं के पशुचारा देने हेतु प्रातः06 बजे से प्रातः 08 बजे तक एवं सांयकाल 5 बजे से सायंकला 06ः30 बजे तक शाॅप खोलने की अनुमति होगी। एलपीजी गैस सिलेण्डर एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या आॅनलाईन आर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहंुच सेवा उपलब्ध कराएंगे। अस्पताल एवं एटीएम कैश बेन पूवर्वत संचालित रहेंगे। कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य पूर्वानुसार संचालित होते रहेंगे। कोविड केयर सेण्टर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, परिचय पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकारण केन्द्र जाने की अनुमति होगी। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राइवर सहित अधितम 4, आॅटो में ड्राईवर सहित 3 एवं 2 पहिया वाहन में अधिकत 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। औधौगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्य की अनुमति होगी। भारत सरकार एवं राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।
यह रहेंगे प्रतिबंध से मुक्त-संभागीय आयुक्त कार्यालय, पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय, कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक सीएमएचओ कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं पुलिस चैकी पर प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
ओदश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठान पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188 आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जाएगी।

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