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बालोद जिला (शहरी एवं ग्रामीण) क्षेत्र भीतर स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय निर्धारित

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  • जिले में साप्ताहिक बाजार आगामी आदेश तक बंद रहेंगे
  • कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जारी किया संशोधित-आदेश

सन्नी खान / बालोद : कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जनमेजय महोबे ने संशोधित-आदेश जारी कर कहा है कि भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा जारी गाईड लाईन अनुसार कोरोना वायरस कोविड-19 नियंत्रण के संबंध मेें पूर्व में लागू अधिकांश प्रतिबंधो में समय-समय पर स्वतः छूट प्रदान की गई थी। उपरोक्त आंशिक प्रतिबंधों संबंधी आदेशों की समीक्षा की गई, जिसमें वर्तमान में कोरोना पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिला प्रशासन के द्वारा प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों/शर्ताें का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु संपूर्ण बालोद जिला अंतर्गत दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 प्रभावशील की गई है। कार्यालय के आदेश दिनांक 05 अप्रैल 2021 में आंशिक संशोधन करते हुए सम्पूर्ण बालोद जिला (शहरी एवं ग्रामीण) के लिए आदेश जारी किया गया है। जिले में प्रभावशील धारा 144 के परिपेक्ष्य में संपूर्ण बालोद जिला (शहरी एवं ग्रामीण) क्षेत्र भीतर स्थित व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय निम्नानुसार निर्धारित किया गया है –
सभी प्रकार के स्थायी एवं अस्थायी दुकानें, शाॅपिंग माॅल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला-गुमटी प्रातः 06 बजे से शाम 06 बजे तक खुलेंगे। रेस्टारेंट, होटल, ढाबा में डायनिंग, टेक अवे एवं होम डिलीवरी प्रातः 06 बजे से रात्रि 08 बजे तक निर्धारित किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार संपूर्ण बालोद जिले में साप्ताहिक बाजार आगामी आदेश पर्यन्त बंद रहेंगे। पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त नियंत्रण से मुक्त रहेंगे। समस्त स्थलों, उद्यानों, मार्गों के आसपास की चैपाटी, खाद्य पेय सामग्री की ठेला गुमटी भी शाम 06 बजे बंद होंगे। जिले के समस्त प्रकार के देशी, विदेशी मदिरा दुकान शाम 06 बजे बंद होंगे। जिले के सभी सिनेमा, मल्टीप्लेक्स सिनेमा-हाॅल, छबिगृह, जिम/स्वीमिंग पूल आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फ्लैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद करने के समयसीमा को प्रदर्शित करना होगा। सभी व्यापारियों, कर्मचारियों, ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी व्यवसायियों को अपने दुकान/ संस्थान में विक्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा, ताकि बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिए आए ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क का विक्रय/वितरण किया जाए एवं तत्पश्चात अन्य वस्तुओं/सेवाओं का विक्रय किया जाए। प्रत्येक दुकान/संस्थान में स्वयं तथा आंगतुकों के उपयोग हेतु सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा, अगर किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र में कन्टेंनमेंट जोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जाएंगें एवं उस क्षेत्र में कन्टेंनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना होगा। यदि किसी व्यवसायी के द्वारा उपरोक्त शर्तों में किसी एक या एक से अधिक शर्तों का उल्लंघन किया जाता है, तो उसकी दुकान/संस्थान को तत्काल प्रभाव से पन्द्रह दिवस के लिए सील कर दिया जाएगा। सभी एसडीएम, एसडीओपी, तहसीलदार, नायब तहसीलदार एवं थानेदार उपरोक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु अपने प्रभार क्षेत्र में सतत् भ्रमण करेंगें। सभी इंसीडेंट कमांडर एवं थानेदार अपने प्रभार क्षेत्र के सभी कंटेनमेंट जोन में प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करेंगे। उपर्युक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी निंयत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत् दण्डनीय होंगे। इस आदेश के साथ-साथ कार्यालयीन आदेश दिनांक 24 मार्च 2021 द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एक्ट, 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किया गया प्रतिबंधात्मक आदेश भी यथावत् संपूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा। यह आदेश 08 अप्रैल 2021 से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील रहेगा।

कलेक्टर ने कोविड-19 के प्रभावी रोकथाम-नियंत्रण एवं निपटान हेतु नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी को सौंपा दायित्व
कलेक्टर जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर जिले में कोविड-19 के संक्रमण के प्रभावी रोकथाम-नियंत्रण एवं निपटान हेतु विभिन्न कार्यों के क्रियान्वयन एवं समय-सीमा में संपादन हेतु नोडल अधिकारी एवं सहायक नोडल अधिकारी को दायित्व सौंपा है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार साप्ताहिक स्वास्थ्य सुरक्षा सर्वे अभियान हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जिला मितानिन समन्वयक को नोडल अधिकारी और सर्व परियोजना अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग तथा विकासखण्ड मितानिन समन्वयक को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। लक्षित जाॅच हेतु जिला सर्वेलेंस अधिकारी को नोडल अधिकारी और खण्ड चिकित्सा अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। मृत्यु प्रकरणों की रिपोर्टिंग तथा सामुदाय स्तर पर उनका अंकेक्षण तथा शवों का प्रोटोकाल अनुसार अंतिम संस्कार हेतु अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को नोडल अधिकारी और तहसीलदार को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। मृत्यु प्रकरणों का साप्ताहिक समुदाय अंकेक्षण उपरांत जिला स्तर पर आॅडिट एवं राज्य को रिपोर्टिंग हेतु जिला सर्वेलेंस अधिकारी को नोडल अधिकारी और जिला एपिडेमियोलाॅजिस्ट को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है।
पाॅजीटिव प्रकरणों की सूची प्रदाय करने जिला सर्विलेंस अधिकारी को नोडल अधिकारी और जिला एपिडेमियोलाॅजिस्ट को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। पाॅजीटिव प्रकरण की काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग का माॅनिटरिंग, रिपोर्टिंग एवं आॅनलाईन एण्ट्री हेतु सहायक आयुक्त आदिवासी विकास विभाग को नोडल अधिकारी और सर्व तहसीलदार को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। ट्रेसिंग उपरांत प्रायमरी काॅन्टेक्ट की सूची खण्ड चिकित्सा अधिकारी को प्रदाय करने तथा काॅन्टेक्ट ट्रेसिंग उपरांत प्राप्त सूची को आॅनलाईन पोर्टल पर अपडेट करने हेतु सहायक संचालक आदिवासी विकास विभाग को नोडल अधिकारी और सर्व तहसीलदार को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। प्रायमरी काॅन्टेक्ट की टेस्टिंग हेतु संबंधित खण्ड चिकित्सा अधिकारी को नोडल अधिकारी और विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। जाॅच हेतु टेस्टिंग टीम/मोबाइल टीम का निर्धारण हेतु जिला सर्वेलेंस अधिकारी को नोडल अधिकारी और खण्ड चिकित्सा अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है।
एम्बुलेंस व्यवस्था हेतु जिला कार्यक्रम प्रबंधक को नोडल अधिकारी और विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। लाॅजिस्टिक उपलब्धता हेतु जिला नोडल अधिकारी स्टोर डाॅ. एस.के.सोनी को नोडल अधिकारी और विकासखण्ड स्टोर प्रभारी (फार्मासिस्ट) को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। रेपिड रिसपोन्स टीम हेतु सर्व अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) को नोडल अधिकारी और सर्व तहसीलदार एवं सर्व खण्ड चिकित्सा अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। कंटेनमेंट जोन के प्रस्ताव हेतु खण्ड चिकित्सा अधिकारी को नोडल अधिकारी और विकासखण्ड कार्यक्रम प्रबंधक को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। कंटेनमेंट जोन के स्थल चिन्हांकन हेतु मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत तथा मुख्य नगर पालिका अधिकारी को नोडल अधिकारी और सर्व तहसीलदार को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। कंटेनमेंट जोन का मेपिंग हेतु संबंधित एस.डी.ओ.पी. को नोडल अधिकारी और संबंधित तहसीलदार एवं थाना प्रभारी को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। कंटेनमेंट जोन की बैरिकेटिंग हेतु कार्यपालन अभियंता लोक निर्माण विभाग को नोडल अधिकारी और अनुविभागीय अधिकारी लोक निर्माण विभाग को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। कंटेनमेंट जोन रिपोर्ट हेतु संबंधित एस.डी.एम. को नोडल अधिकारी और सर्व तहसीलदार को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। कंटेनमेंट जोन एक्टिव कम्युनिटी सर्वेलेंस हेतु जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास विभाग को नोडल अधिकारी और जिला श्रम अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है।
होम आईसोलेशन अंतर्गत समस्त गतिविधियों की माॅनीटरिंग व होम आईसोलेशन हेतु संचालित कंट्रोल रूम माॅनीटरिंग की समीक्षा हेतु डिप्टी कलेक्टर श्रीमती प्रेमलता चंदेल तथा श्री विकास देशमुख सहायक संचालक कौशल विकास विभाग को नोडल अधिकारी और जिला सर्वेलेंस अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। होम आईसोलेशन रिक्वर्ड रिफर्ड की इन्द्राज हेतु डाॅ. हेमेश्वर जोशी (जिला आरएमएनसीएच सलाहकार) को नोडल अधिकारी और विकासखण्ड डाटा प्रबंधक को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। होम आईसोलेशन में रह रहे समस्त व्यक्तियों को दवा वितरण की इन्द्राज हेतु जिला सर्वेलेंस अधिकारी को नोडल अधिकारी और खण्ड चिकित्सा अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। विकासखण्ड सतरीय मोबाइल दल की स्थिति तथा विकासखण्ड कंट्रोल रूम का नम्बर का प्रचार-प्रसार हेतु डिप्टी कलेक्टर श्रीमती प्रेमलता चंदेल तथा श्री विकास देशमुख सहायक संचालक कौशल विकास विभाग को नोडल अधिकारी और खण्ड चिकित्सा अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है।
कोविड केयर सेंटर की माॅनीटरिंग हेतु डिप्टी कलेक्टर श्रीमती सिल्ली थाॅमस तथा जिला योजना एवं सांख्यिकी अधिकारी श्री ओमप्रकाश देखमुख को नोडल अधिकारी और संबंधित खण्ड चिकित्सा अधिकारी को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। कोविड हाॅस्पिटल की समस्त व्यवस्थाओं की निगरानी हेतु एस.डी.एम. बालोद श्री रामसिंह ठाकुर तथा उप संचालक समाज कल्याण श्री नदीम काजी को नोडल अधिकारी और सिविल सर्जन बालोद को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। समस्त भर्ती मरीजों का स्वास्थ्य जाॅच हेतु सिविल सर्जन बालोद को नोडल अधिकारी और डाॅ. देवेन्द्र साहू को सहायक नोडल अधिकारी बनाया गया है। समस्त एंट्री एवं रिर्पोटिंग हेतु डाॅ. ओमप्रकाश वर्मा को नोडल अधिकारी बनाया गया है। कलेक्टर ने जारी आदेश में कहा है कि उपरोक्तानुसार कोविड-19 नियंत्रण हेतु अधिकारी, कर्मचारी अपने दायित्वों का अनिवार्य रूप से पालन किया जाना सुनिश्चित करें।

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