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चीतल के अवैध शिकार मामले में वन विभाग की टीम ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार

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  • आरोपियों से शिकार में प्रयुक्त तीर धनुष व कुल्हाड़ी को किया जब्त, भेजा गया जेल

पुलस्त शर्मा/ मैनपुर : तहसील मुख्यालय मैनपुर से 10 किमी दूर बेहराडीह बाजाघाटी के समीप जंगल क्षेत्र में बीते रविवार को वन विभाग की टीम ने मृत चीतल का तीर लगा हुआ शव बरामद किया था जहां चीतल के अवैध शिकार मामले में वन विभाग टीम ने बुधवार को 8 आरोपियों को गिरफ्तार कर वन अपराध दर्ज कर कार्यवाही की जा रही है। वन परिक्षेत्र कार्यालय मैनपुर से मिली जानकारी के अनुसार दिनांक 27/12/2020 दिन रविवार को समय दोपहर 2ः45 बजे को परिक्षेत्र अधिकारी मैनपुर (सामान्य) को ग्राम बेहराडीह के ग्रामीणों द्वारा सूचना दी गई कि बाजाघाटी के पास 01 नग नर चीतल मृत अवस्था में पड़ा हुआ हैं। बेहराडीह परिसर के कक्ष क्रमांक 1076 में 01 नग नर चीतल मृत अवस्था में पाये जाने की सूचना मिलते ही परिक्षेत्र अधिकारी अनिल साहू द्वारा वन अमले के साथ मौके पर पहुंच घटना स्थल का निरीक्षण किया गया उक्त स्थान के पास से 01 नग तीर कमान प्राप्त हुआ जिससे अनुमान लगाया गया कि उक्त चीतल का अवैध शिकार किया गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए परिक्षेत्र अधिकारी मैनपुर अनिल साहू, परिक्षेत्र अधिकारी इंदगांव (ध्रुरवागुडी़) योगेश रात्रे के निर्देशन पर मैनपुर वन विभाग की टीम कैलाश चंद्र भोई, देवदत्त तिवारी, जुगलाल नायक तथा उदंती सीतानदी टाईगर रिजर्व के एंटी पोचिंग दस्ता के लोचन निर्मलकर, राकेश मारकण्डेय, हरिश राजपूत के द्वारा उस क्षेत्र में लगातार नजर रखी जा रही थी। दिनांक 30/12/2020 को एन्टी पोचिंग स्कावड के सदस्यों को खबर मिली की इस प्रकरण में मुख्य संदिग्ध व्यक्ति रामसिंग वल्द शोभा गा्रम बेहराडीह है सूचना के आधार पर एंटी पोचिंग टीम एव मैनपुर वन अमले ने संदिग्ध आरोपी से 03 नग तीर-कमान एवं 04 नग कुल्हाड़ी एवं खुन से सना हुआ तीर जप्त किया गया और उसे पूछताछ के लिए मैनपुर लाये, जहॉ मैनपुर वन स्टॉफ एवं एंटी पोचिंग स्कवाड के द्वारा सघन पूछताछ करने पर आरोपी ने आरोप स्वीकार करते हुए अन्य 07 अन्य आरोपियों के साथ गैंग बनाकर उक्त नर चीतल का दिनांक 27/12/2020 को शिकार करना स्वीकार किया। आरोपी के बयान के आधार पर शेष 07 आरोपियों को भी पकड़ लिया गया कक्ष क्रमांक 1076 में बीते रविवार को एक मृत नर चीतल का तीर लगा शव वन विभाग की टीम को मिला था जिसकी अवैध शिकार के चलते मौत हो गई थी और वन विभाग की टीम द्वारा मामले का जांच किया जा रहा था जहां अवैध शिकार मामले मे आठ आरोपियों को वन विभाग की टीम ने जेल दाखिल किया गया है। आरोपियों के विरूध्द वन अधिनियम के तहत् धारा वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9 सहपठित धारा 2 (16) धारा 39, 50, 51, 52 एवं भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 (क) 52 के तहत् पी.ओ.आर. क्रमांक 12862/04 दिनांक 27/12/2020 जारी कर अपराध पंजीबध्द कर न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है।

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