( सुकमा ब्यूरो ) बाल कृष्ण मिश्रा | कलेक्टर चंदन कुमार ने 30 अगस्त को मोहर्रम के अवसर पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम और छत्तीसगढ़ आबकारी देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर बिक्री के अनुज्ञापनों के व्यवस्थापन नियम के तहत् जिले में शुष्क दिवस घोषित किया है। कलेक्टर ने इस दिवस को जिले की समस्त देशी विदेशी मदिरा दुकाने, सीएस 2(द्य), विदेशी मदिरा दुकान एफएस 1 तथा एफएल 7 सैनिक केन्टीन फुटकर अनुज्ञप्ति पूरी तरह बन्द रखने और कढ़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं।